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चल अचल सम्पति का ब्यौरा सार्वजनिक करने के आदेश पर पंचायत प्रतिनिधियों में हलचल

जमुई: प्रधान सचिव बिहार सरकार के आदेश आलोक में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को अपने चल अचल सम्पति के ब्यौरा को सार्वजनिक करने का फरमान जारी किया है। जिसे...

चल अचल सम्पति का ब्यौरा सार्वजनिक करने के आदेश पर पंचायत प्रतिनिधियों में हलचल
हिन्दुस्तान टीम,जमुईFri, 18 Jan 2019 04:28 PM
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जमुई: प्रधान सचिव बिहार सरकार के आदेश आलोक में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को अपने चल अचल सम्पति के ब्यौरा को सार्वजनिक करने का फरमान जारी किया है। जिसे निर्देश के तीन दिन के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाना है। जिस लेकर प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधियों के बीच हलचल और दहशत ब्याप्त देखा जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों में सभी समवर्ग के पद धारक जैसे मुखिया,पंचायत समिति सदस्य,सरपंच,पंच और वार्ड सदस्य शामिल हैं। साथ ही निर्देश दिया गया कि प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को कट आफ तिथि मानकर जिलाधिकारी के विहित प्रपत्र में भरकर जमा करना है।चुंकि सर्वसाधारण के जानकारी के लिए इसे जिले के ब्यवसाईत पर अपलोड किया जाना हसी।बताया जाता है कि इस प्रकार के प्रक्रिया का आदेश सरकार का पहली बार है। जिस लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के पांव फूलने लगे हैं। चुंकि सम्पति का ब्यौरा सार्वजनिक होते ही शिकायतकर्ताओं की लम्बी कतार लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

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