
प्रशासन ने बुलडोजर चला कर हटाया अतिक्रमण
सिमुलतला में बिहार लोक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1956 के तहत झाझा अंचल क्षेत्र में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों को अवैध निर्माण हटाने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत बुलडोजर की सहायता से कार्रवाई शुरू की।
सिमुलतला । निज संवाददाता बिहार लोक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1956 के तहत झाझा अंचल क्षेत्र में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। आदेश फलक अतिक्रमण वाद संख्या 2/2024-25 के तहत डॉ. यू.पी. गुप्ता द्वारा अंचल कार्यालय झाझा में आवेदन दिया गया था। आवेदन में उल्लेख किया गया था कि मौजा गोदैया के खाता संख्या 58, खेसरा संख्या 148, रकवा 46 डिसमिल भूमि पर असाहना निवासी कारू गुप्ता, बिंदु गुप्ता, मनोज गुप्ता, शिखा गुप्ता, उमेश प्रसाद गुप्ता, सूरज महतो, जलधर यादव एवं जानकी यादव द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त आवेदन की जांच प्रक्रिया करीब डेढ़ वर्ष तक अंचल कार्यालय में चली।
जांच के उपरांत अतिक्त्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 (प्रपत्र-1) के अंतर्गत सभी नामित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सूचना निर्गत करने का आदेश दिया गया। इस क्त्रम में अंचल कार्यालय में केवल उमेश प्रसाद गुप्ता एवं बालदेव यादव उपस्थित हुए और खाता संख्या 5, खेसरा 148, रकवा 3.375 डिसमिल, जो कि आम रास्ता है, को खाली करने का अनुरोध किया गया। जबकि शेष अतिक्त्रमणकारियों ने न तो अंचल में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा और न ही कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया। इसके बाद अंचल कार्यालय के पत्रांक 650 के आलोक में उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु एक दंडाधिकारी के नेतृत्व में पांच सेक्शन पुरुष बल एवं पांच सेक्शन महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर की सहायता से हल्का कर्मचारी राम बिभीषण यादव के नेतृत्व में कारू गुप्ता, मनोज गुप्ता, बिंदु गुप्ता एवं शिखा गुप्ता द्वारा निर्मित अवैध मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। बुलडोजर चलने के साथ ही अतिक्रमणकारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान मनोज गुप्ता एवं बिंदु गुप्ता ने हाथ जोड़कर दो दिनों की मोहलत मांगी और स्वयं मकान खाली करने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दो दिनों के लिए बुलडोजर की कार्रवाई स्थगित कर दी है। अब देखना यह होगा कि तय समय सीमा में अतिक्त्रमणकारी स्वयं भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करते हैं या फिर प्रशासन को बल प्रयोग कर शेष अतिक्रमण हटाना पड़ेगा।

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