लोक अदालत विवाद को सदा के लिए कर देता है समाप्त: संदीप सिंह

हिन्दुस्तान, जमुई
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लोक अदालत विवाद को सदा के लिए कर देता है समाप्त: संदीप सिंह लोक अदालत विवाद को सदा के लिए कर देता है समाप्त: संदीप सिंह लोक अदालत विवाद को सदा के लिए

लोक अदालत विवाद को सदा के लिए कर देता है समाप्त: संदीप सिंह

जमुई, कार्यालय संवाददाता लोक अदालत से प्राप्त डिक्त्री को सिविल कोर्ट के फैसले के समान ही वैधानिक मान्यता प्राप्त है। उन्होंने जिला प्रशासन के स्त्रिरय सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि आपसी सहमति से लिया गया यह निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान न होना ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह विवाद को सदा के लिए समाप्त कर देता है। उक्त बातें प्रधान जिला न्यायाधीश संदीप सिंह ने लोक अदालत का उदघाटन करने के दौरान कही। इस विशेष विधिक अभियान का विधिवत उदघाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला पदाधिकारी श्री नवीन तथा पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्त्रम का मुख्य उद्देश्य "न्याय सबके लिए" के संकल्प को धरातल पर उतारना था, जिसके तहत हजारों लंबित व प्री-लिटिगेशन मामलों के निपटारे हेतु विभिन्न पीठों का गठन किया गया।

समारोह का महत्व

समारोह को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने बिहार सरकार की महत्वकांक्षी योजना सात निश्चय- 3 के तहत "सबका सम्मान- जीवन आसान" के मूल भावना से जोड़ते हुए सामाजिक -पारिवारिक समरसता के दृष्टिकोण से लोक अदालत की वर्तमान प्रासंगिकता के साथ साथ इसकी अनिवार्यता पर विशेष बल दिया। जिला पदाधिकारी ने इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक अदालत केवल मुकदमों के बोझ को कम करने का तंत्र नहीं है, बल्कि यह समाज के अंतिम व्यक्ति को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से मुक्ति दिलाने का एक विधिक मानवीय प्रयास है। आगे उन्होंने कहा कि, "लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली का वह अभिनव और समावेशी चेहरा है, जो 'समान न्याय और त्वरित न्याय' के संवैधानिक आदर्शों को सीधे जनता के द्वार तक ले जाता है। यह प्राचीन भारत की पंचायत परंपरा का आधुनिक स्वरूप है, जहाँ विवादों को जटिल दांव- पेंचों के बजाय आपसी संवाद और मध्यस्थता से सुलझाया जाता है।" जिला पदाधिकारी ने आम जनमानस से अपील की कि वे आपसी छोटे-मोटे विवादों को अहं का विषय न बनाकर लोक अदालत के माध्यम से सुलझाएं, ताकि समाजिक पारिवारिक सौहार्द बना रहे। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से लोक अदालत को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इसकी सुलभता , सुगमता और सरलता की सराहना करते हुए स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था में न तो कोई कोर्ट फीस लगती है और न ही न्याय के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ न्यायाधीश एक मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं, जो दोनों पक्षों को एक ऐसे साझा धरातल पर लाते हैं जहाँ "किसी की हार नहीं, बल्कि दोनों की जीत" सुनिश्चित होती है। सचिव जिला विधिक प्राधिकार, जमुई के सचिव श्रीमती मंजूश्री ने कार्यक्त्रम के समापन पर उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों से आग्रह किया कि वे लंबित मामलों के समाधान के लिए थोड़ा उदार और लचीला रुख अपनाएं ताकि अधिक से अधिक विवादों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सके। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, बैंक ऋण वसूली, बिजली-पानी के बकाया बिल, श्रम विवाद और मोटर दुर्घटना दावों समेत विभिन्न श्रेणियों के मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया गया।

मामलों का निष्पादन

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक विवाद, बैंक ऋण वसूली, बिजली-पानी के बकाया बिल, श्रम विवाद और मोटर दुर्घटना दावों समेत विभिन्न श्रेणियों के मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया गया।

वसूली की जानकारी

परिवहन के कुल 106 माले में 10 लाख की हुई वसूली

इस लोक अदालत जिला परिवहन कार्यालय द्वारा कुल 106 मामलों में 10 लाख 16 हज़ार 3 सौ 48 रुपए (1,016,348 रुपए ) ई चालान की राशि जमा कराए गए। जिसमें ऑफलाइन 58 मामले में 5 लाख तैतीस हजार 7 सौ ( 533748 रुपए) एवं 48 ऑनलाइन मामले में 4 लाख 82 हजार 6 सौ ( 482600 रुपए) । वहीं यातायात पुलिस द्वारा कुल 154 चालान का निपटारा किया गया जिसमें 1 लाख 70 हज़ार 5 सौ रुपए ( 170500) प्राप्त हुए। इस बार लोक अदालत में वादियो की रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज की गई, जो जमुई जिले में न्याय के प्रति बढ़ती जागरूकता और विश्वास का प्रतीक है। इस बार लोक अदालत में वादियो की रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज की गई, जो जमुई जिले में न्याय के प्रति बढ़ती जागरूकता और विश्वास का प्रतीक है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस विशेष विधिक अभियान का मुख्य उद्देश्य 'न्याय सबके लिए' के संकल्प को धरातल पर उतारना था।
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