Hindi Newsबिहार न्यूज़if any person spread pollution in patna court will punish him

पटना को गंदा करने वाले रहें सावधान, अदालत लगा कर मिलेगी सजा, क्या-क्या दंड मिलेंगे

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पटना नगर निगम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के नगर निगम की ओर से नई पहल की जा रही है। पटना नगर निगम द्वारा शहर को गंदा करने वालों को न सिर्फ चिह्नित किया जा रहा है बल्कि अब उनके खिलाफ अदालत भी लगायी जाएगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाWed, 16 Oct 2024 08:54 AM
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बिहार की राजधानी पटना को गंदा करने वाले अब सावधान हो जाएं। ऐसा करने पर अब उन्हें सजा दी जाएगी। दरअसल पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों में स्वच्छता अदालत लगाई जाएगी। वार्ड पार्षदों और नगर निगम के कर्मियों की उपस्थिती में वार्ड के गली-मोहल्लों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ यह अदालत बैठेगी। इस दौरान दोषी पाये जाने वाले नगर शत्रुओं पर कार्रवाई होगी। प्रत्येक शनिवार को यह अदालत शहर के वार्डों में लगायी जाएगी। वार्ड पार्षद के नेतृत्व में इसका आयोजन होगा। साथ ही वार्ड की समस्याओं का निराकरण वार्ड में ही त्वरित गति से किया जाएगा। इस अदालत में नगर निगम के कर्मचारियों के साथ कार्यपालक पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पटना नगर निगम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के नगर निगम की ओर से नई पहल की जा रही है। पटना नगर निगम द्वारा शहर को गंदा करने वालों को न सिर्फ चिह्नित किया जा रहा है बल्कि अब उनके खिलाफ अदालत भी लगायी जाएगी। इस स्वच्छता अदालत में शहर को गंदा करने वाले नगर शत्रुओं के खिलाफ पटना नगर निगम द्वारा दंड भी लगाया जाएगा। पटना नगर निगम द्वारा निरंतर आमजनों को जागरूक करने के बावजूद कई जगहों पर ऐसा पाया गया है कि लोगों (प्रतिष्ठान एवं संस्थान) द्वारा पुन गंदगी फैलाई जाती है। ऐसे में पटना नगर निगम द्वारा अदालत लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छता अदालत में चार तरह के दिए जाएंगे दंड पटना नगर निगम की ओर से शहर में गंदगी फैलाने वालों को मुख्य रूप से चार प्रकार के दंड दिए जाएंगे। सर्वप्रथम उनका नाम काली सूची में प्रकाशित किया जाएगा। स्वच्छता अदालत में सुनवाई होगी। दोषी पाए जाने पर आर्थिक दंड के रूप में 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। वहीं उनसे ही उस जगह की सफाई कराई जाएगी जहां गंदगी फैलाई गई है। वहीं धारा 133 के तहत वाद चलेगा और एक हफ्ते तक सूखा गीला कचरा अलग-अलग कर देना होगा। समस्या एवं सुझाव के लिए टोल फ्री नबंर 155304 एवं वाट्सअप 9264447449 पर मैसेज करने की नगर निगम ने अपील की है।

स्वच्छता अदालत से ये दंड दिए जाएंगे

● आर्थिक दंड के रूप में 5000 रुपये तक जुर्माना

● दोषियों द्वारा स्थल पर सफाई अभियान चलवाना

● धारा 133 के तहत गंदगी फैलानेवाले पर वाद चलेगा

● एक हफ्ते तक सूखा-गीला सेग्रीगेशन कर देने का निर्देश

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