
बिहार चुनाव: वोटर के फर्जी होने का है शक तो कैसे दें चुनौती, 2 रुपया नकद जमा करना होगा
संक्षेप: बिहार चुनाव: जिस मतदाता के बारे में चुनौती दी गई है, उसको पीठासीन अधिकारी बताएंगे कि यदि वह वास्तविक मतदाता नहीं होगा तो उसके विरूद्ध आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और जेल देनों हो सकता है।
बिहार चुनाव: अगर किसी वोटर के फर्जी होने की आशंका है तो आप उसे मतदान केंद्र पर भी चुनौती दे सकेंगे। इसके लिए दो रुपये नकद जमा करने होंगे। इसकी प्राप्ति रसीद भी दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश जारी किया है।आपत्ति के लिए वोट चैलेंज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चुनौती सिद्ध नहीं हुई तो दो रुपया सरकार के पक्ष में जब्त हो जाएगी। मतदान केंद्र पर ही पीठासीन अधिकारी चुनौती वाले मतदाता की जांच करेंगे। इसके साथ ही टेंडर वोट के लिए मतदान केंद्रों पर 20 छपे हुए मतपत्र उपलब्ध होंगे।

किसी मतदाता को लेकर अगर यह आपत्ति की जाती है कि यह वह मतदाता नहीं है, जिसका नाम मतदाता सूची में है तो इसपर चैलेंज वोट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतदान अधिकारी बिना प्रतीक्षा किए हुए तुरंत ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे और दूसरे मतदाता के लिए कार्यवाही प्रारंभ करवाएंगे ताकि वोटिंग प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो।
जिस मतदाता के बारे में चुनौती दी गई है, उसको पीठासीन अधिकारी बताएंगे कि यदि वह वास्तविक मतदाता नहीं होगा तो उसके विरूद्ध आयोग की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और जेल देनों हो सकता है। चुनौती सिद्ध होने पर रसीद पर हस्ताक्षर लेकर दो रुपये चुनौतीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।
किसी मतदाता का वोट यदि पूर्व में पड़ चुका है और वह कहता है कि उसने वोट नहीं डाला है तो जांच के बाद ऐसे मतदाता को टेंडर वोट से मतदान की अनुमति दी जाएगी। मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजा जाएगा और मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान करेंगे।





