कितने दिन मंत्री बने रहेंगे दीपक प्रकाश? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है
Deepak Prakash Kushwaha News: बिहार में दीपक प्रकाश कुशवाहा को छह महीने में विधायक या विधान पार्षद बने बिना दोबारा सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।

Deepak Prakash Kushwaha News: बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, इसकी दिशा तय करने वाली एक सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के इकलौते बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं। दीपक बिना विधायक या विधान पार्षद बने नवंबर से अब तक दो पारियों में कुल 216 दिन यानी छह महीने से ज्यादा समय से मंत्री पद पर काबिज हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मंत्री तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उसे छह महीने के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लेकिन दीपक प्रकाश अब तक एमएलए या एमएलसी नहीं बन पाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में बिहार के रहने वाले राकेश कुमार सिंह ने जनहित याचिका (पीआईएल) दायर किया था, जिस पर जून महीने में शुरुआती सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग, बिहार सरकार और मंत्री दीपक प्रकाश को नोटिस जारी किया था। आज होने वाली सुनवाई में कोर्ट को संबंधित पक्ष जवाब दे सकते हैं। याचिका को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ सुन रही है। राकेश ने संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसी आर्टिकल में यह प्रावधान है कि किसी सदन का सदस्य बने बिना भी कोई अधिकतम छह महीने तक प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों का मुख्यमंत्री और मंत्री तक बन सकता है।
सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश का क्या है स्टैंड?
दीपक प्रकाश कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी होने के बाद कहा था कि वो फिलहाल मंत्री हैं और आगे उनके मंत्री बने रहने या नहीं रहने का फैसला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को करना है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पाले में गेंद डालते हुए कहा था कि एनडीए नेतृत्व ने सोच-समझकर दीपक को शपथ दिलाई है, वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। कुशवाहा ने कहा था कि दीपक को जब दोबारा मंत्री बनाया गया, तब भी वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। सीएम सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से पहले ये कहा था कि दीपक मंत्री हैं और आगे भी मंत्री रहेंगे। सम्राट ने अपना ही उदाहरण देकर कहा था कि कोई भी बिना किसी सदन का सदस्य रहे 5 महीने 29 दिन तक मंत्री रह सकता है। यह देखना होगा कि कोर्ट को नोटिस के जवाब में सम्राट सरकार और दीपक प्रकाश ने क्या स्टैंड लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में दीपक प्रकाश जैसे मामले में पहले क्या फैसला आया?
सुप्रीम कोर्ट में एक डबल बेंच ने आज से 25 साल पहले दीपक प्रकाश की तरह बिना विधायक बने दोबारा मंत्री बनाने के एक मामले को अवैध करार दिया था। पंजाब में बिना एमएलए बने 9 सितंबर 1995 को मंत्री बनाए गए तेज प्रकाश सिंह ने 6 महीने से 1 दिन पहले 8 मार्च 1996 को इस्तीफा दे दिया था। नवंबर 1996 में कांग्रेस ने सीएम बदल दिया तो नई सरकार में तेज प्रकाश सिंह को फिर से मंत्री बना लिया गया, जबकि वो तब भी विधायक नहीं बन पाए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर हुआ, लेकिन उसे दिसंबर 1996 में अदालत ने खारिज कर दिया।
इस फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर लंबी सुनवाई के बाद 17 अगस्त 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाने को असंवैधानिक और अवैध पाया। जस्टिस आरसी लाहोटी और जस्टिस केजी बालकृष्णन की बेंच ने एक ही विधानसभा (चुनाव के बाद गठित विधानसभा) में किसी गैर-विधायक से इस्तीफा लेकर कुछ अंतराल के बाद उसे सरकार पुनर्गठन के नाम पर दोबारा मंत्री बनाने को गलत करार दिया था। दीपक प्रकाश का मामला उसी तरह का है। नीतीश कुमार सरकार में 20 नवंबर को दीपक पहली बार मंत्री बने और 14 अप्रैल को कैबिनेट भंग होने तक मंत्री बने रहे। नीतीश के पद छोड़ने के बाद 15 अप्रैल को सीएम बने सम्राट चौधरी ने 7 मई को कैबिनेट विस्तार में दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बना लिया। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर हुई है।
दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या विकल्प?
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के एमएलसी चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा को रालोमो का भाजपा में विलय करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह बात नहीं मानी। भाजपा में विलय की सूरत में दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता था, जो मौका अब निकल चुका है। बांकीपुर से उप-चुनाव लड़ाने का अवसर भी नहीं मिला, जो भाजपा का हो जाने पर मिल सकता था। विधान परिषद में अब मार्च 2027 से पहले जाने का कोई मौका नहीं है। अगले साल मार्च में राज्यपाल कोटे से मनोनीत कई एमएलसी के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं।
विधानसभा में कोई सीट खाली नहीं है। मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज सीट से भाजपा विधायक राजू सिंह को दिल्ली में मर्डर के एक केस में 4 साल की सजा हुई है, जो सीट आगे खाली हो सकती है। लेकिन यहां से उप-चुनाव भाजपा का ही कैंडिडेट लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने जून में कहा था कि दीपक प्रकाश के बने रहने का रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन विधानसभा या विधान परिषद में फिलहाल कोई मौका दिख नहीं रहा है।


