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बिहार शिक्षक भर्ती पर सरकार को हाईकोर्ट से नोटिस, टीचर नियुक्ति पर मांगा जवाब

बिहार शिक्षक भर्ती पर सरकार को हाईकोर्ट से नोटिस, टीचर नियुक्ति पर मांगा जवाब

संक्षेप:

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर कंप्यूटर साइंस विषयों के शिक्षकों की भर्ती में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। 

Fri, 12 Sep 2025 08:51 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
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पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर साइंस विषय के तहत अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर नीतीश सरकार से जवाब-तलब किया है। अदालत ने बिहार शिक्षा विभाग को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। सरकार पर कंप्यूटर साइंस के टीचर बहाली में अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आरोप है।

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हाईकोर्ट को बताया गया कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत तय तारीख तक एसटीईटी/टीईटी पास उम्मीदवार ही नियुक्ति के पात्र थे। मगर बड़ी संख्या में अयोग्य उम्मीदवारों को भी इस शिक्षक भर्ती में शामिल कर अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। इन उम्मीदवारों ने एसटीईटी या टीईटी परीक्षा पास नहीं की थी। आवेदकों का आरोप है कि विभाग की मिलीभगत से अब तक संशोधित मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई और योग्य उम्मीदवारों के बजाय दूसरों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया।

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राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से पूर्व में दाखिल हलफनामा का हवाला देते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि हलफनामा में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति को गलत करार दिया गया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस पर हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

Jayesh Jetawat

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Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
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