Hindi NewsBihar NewsHigh Court cancel BPSC order in which candidate banned from exam for 3 years
BPSC का आदेश हाईकोर्ट से रद्द, अभ्यर्थी के एग्जाम देने पर 3 साल का बैन लगाया था

BPSC का आदेश हाईकोर्ट से रद्द, अभ्यर्थी के एग्जाम देने पर 3 साल का बैन लगाया था

संक्षेप: पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के एक अभ्यर्थी को 3 साल के लिए एग्जाम देने पर बैन लगा दिया गया था।

Thu, 11 Sep 2025 04:17 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
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बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के एक अभ्यर्थी को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बीपीएससी के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत अभ्यर्थी को तीन साल तक परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया था। जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने तारकेश्वर पांडेय की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने में कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य है।

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आवेदक की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने बिना किसी ठोस आधार और कारण बताए उन्हें बीते 19 फरवरी को 12 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2027 तक सभी परीक्षाओं देने से वंचित कर दिया। उनका कहना था कि प्रीलिम्स परीक्षा के दिन पेपर आधे घंटे की देरी से दिया गया था, जिसके बारे में मीडिया को दिए गए उनके बयान को काट-छांट कर वायरल कर दिया गया। उस आधार पर आयोग ने उनपर कार्रवाई करते हुए उन पर 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

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आवेदक ने बताया कि यहां तक कि अभ्यर्थी की विस्तृत सफाई पर विचार तक नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग का आदेश तर्कसंगत नहीं है और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। उच्च न्यायायलय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई में कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य है। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग का आदेश न्यायसंगत नहीं है और इसे निरस्त कर दिया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
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