Hajipur News: महनार में हथियारबंद लूट कांड की जांच में लापरवाही,अधिकारी का वेतन बंद
Hajipur News: समय पर केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर एडीजे-12 का सख्त आदेश, न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने पर जताई नाराजगी

Hajipur News: महनार थाना कांड संख्या 442/25 के अनुसंधान में बरती गई लापरवाही पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) ने सख्त कार्रवाई की है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि वर्तमान अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्धारित समय पर केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई,जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसे गंभीर मानते हुए अदालत ने संबंधित जांच अधिकारी का वेतन बंद करने का आदेश दिया।
लूट की घटना
- दंपति से हथियार के बल पर हुई थी लूट : मामला 18 नवंबर 2025 को हुई हथियारबंद लूट की घटना से जुड़ा है। चकेशो गांव निवासी रत्नेश कुमार अपनी पत्नी प्रीति कुमारी के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में तीन अपराधियों ने हथियार के बल पर उनकी बाइक रोक ली। बदमाशों ने मंगलसूत्र, कान की बाली, सोने की अंगूठी, चांदी का पायल, दो मोबाइल फोन, पांच हजार रुपये नकद तथा अन्य सामान लूट लिया। पीड़ित के आवेदन पर महनार थाना में कांड संख्या 442/25 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। प्रारंभिक अनुसंधान की जिम्मेदारी उप-निरीक्षक उदय कुमार सिंह को सौंपी गई थी। अनुसंधान में जवाबदेही का दिया संदेश : सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि वर्तमान अनुसंधानकर्ता द्वारा समय पर केस डायरी प्रस्तुत नहीं किए जाने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। इस पर अदालत ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए संबंधित जांच अधिकारी का वेतन बंद करने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुसंधान में लापरवाही और न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
न्यायालय का आदेश
-कृत्यानंद सिंह


