
महिला व किशोरी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट मामले में युवक दोषी करार
हाजीपुर। निज संवाददाता महिला व किशोरी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट मामले में युवक दोषी कारारमहिला व किशोरी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट मामले में युवक दोषी कारारमहिला व किशोरी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट मामले...
हाजीपुर। निज संवाददाता लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब दो वर्ष पूर्व घर में भाभी के साथ-साथ सोयी ननद के साथ छेड़छाड़ करने तथा विरोध किए जाने पर दोनों के साथ मारपीट किए जाने के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया। यह जानकारी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि 11 दिसम्बर 2023 को कटहरा थाना क्षेत्र स्थित घर में एक किशोरी अपनी भाभी के साथ सोई हुई थी। इसी दौरान अर्द्ध रात्रि में कटहरा थाना क्षेत्र के शाहपुर गौस उर्फ मझिया निवासी अजीत कुमार अपने दो अज्ञात लोगों के साथ घर में घूसकर भाभी के साथ सोयी ननद को उठा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।
उसकी भाभी ने जब विरोध किया तो उसे रॉड से मारकर जख्मी कर दिया गया। इस हल्ला सुनकर कर परिवार के लोगों की जगने की आहट मिलने सभी वहां से भाग निकला। इस घटना की पीड़िता के पिता ने गोरौल थाना में अजीत कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 दिसम्बर 2023 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में ही काराधीन है। इस मामले में पुलिस ने 29 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। न्यायालय में उसके विरुद्ध 22 मार्च 2024 को संज्ञान लिया गया। इस मामले में 13 दिसम्बर 2024 को आरोप गठन किया गया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक द्वारा 08 साक्षियों और 09 प्रदर्श का परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद अजीत कुमार को दोषी करार दिया गया।

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