
दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को आजीवन कारावास की हुई सजा
20-20 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया दलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को आजीवन कारावास की हुई सजादलित महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो को आजीवन कारावास की हुई सजादलित महिला से...
हाजीपुर। निज संवाददाता तीन साल पूर्व औद्योगिक थाने के समीप एक दलित महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अदालत का फैसला आया। दो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अनुसूचित जाति-जन जाति के विशेष न्यायाधीष नवीन ठाकुर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कृष्णा राय और मनोज राय को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है। अदालत में इस मामले को एससी-एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राम नाथ राम कंडक्ट कर रहे थे। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक राम नाथ राम ने मीडिया कर्मियों को दी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ छह गंवाहिया कोर्ट में कराई गई। साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। कोर्ट में 06 गवाही कराई गई,कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए लोक अभियोजक श्री राम ने बताया कि आरोप पत्र गठन के बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। उसके बाद कोर्ट में उनके द्वारा छह गवाहियां कराई गई। कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। डीएम और एसपी के निर्देशानुसार जिला अभियोनज शाखा ने गवाही और साक्ष्य उपलब्ध कराने में सहयोग किया। यह है मामला विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी से अपने बीमार पति का इलाल कराने हाजीपुर आई एक महिला के साथ आद्यौगिक थाने के पास वर्ष 11 नवंबर 2022 को सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी महिला थाने में दर्ज कराई गई थी। यह घटना तब घटी थी जब महिला अपने पति का इलाज करा कर घर लौट रही थी। प्राथमिकी में बताया गया कि उसके पति के दोस्तों ने धोखे से सुनसान जगह पर बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद जब महिला बेहोश हो गई तब उसे छोड़ कर दुष्कर्मी भाग निकले। बीमार पति इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल लाया। जहां उसका इलाज कराया गया। अस्पताल में महिलाा थाने की पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया। बयान के अधार पर कृषणा राय,मनोज राय महनार के नारायणुपर निवासी सहित चार पर नामजद प्राथमिकी हुई थी।

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