दहेज के लिए शादी से इंकार करने पर चार अभियुक्तों को सजा
शादी की तिथि तय होने के बाद दहेज में बाइक और रंगीन टीवी की मांग पूरी नहीं होने पर शादी से इंकार करने के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हु़ए एक-साल की कैद की सजा सुनायी गयी...
शादी की तिथि तय होने के बाद दहेज में बाइक और रंगीन टीवी की मांग पूरी नहीं होने पर शादी से इंकार करने के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हु़ए एक-साल की कैद की सजा सुनायी गयी । साथ ही उनपर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया । अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अनंत कुमार ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सदर थाने के सिसौली रजौली गांव के सुरेश प्रसाद चौहान ने इस संबंध में तिसीऔता थाने में 7 जुलाई 2005 को लड़का संजय कुमार, उसके पिता गुरुचरण महतो, मां शिवकुमारी देवी, भाई शत्रुध्न महतो और बहन मंजु देवी पर शादी की तिथि तय होने के बाद दहेज में बाइक और रंगीन टीवी की मांग करने और नहीं देने पर शादी से इंकार करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी। शादी 18 मई 2005 को होनी थी। लेकिन उसके पहले 11 मई को ही लड़का पक्ष ने दहेज में उक्त सामान की मांग कर दी और नहीं देने पर शादी से इंकार कर दिया। लड़की पक्ष ने उपहार में 51 हजार रुपए और एक सोने की चेन दी थी, उसे भी लौटाया नहीं। पुलिस ने अनुसंधान के बाद सभी पांचों अभियुक्तों पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप गठन के बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान लड़के की बहन मंजु देवी का निधन हो गया। शेष चार अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अदालत ने सजा सुनायी। इस मामले में सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बहस की। अर्थदंड की राशि का 75 प्रतिशत इस मामले के सूचक को देने का आदेश दिया गया है।