Hindi NewsBihar NewsHajipur NewsCourt Convicts Man for Murdering 5-Year-Old Girl in Bihar

मासूम की गला रेतकर हत्या मामले में एक दोषी करार

पिता से विवाद के लिए घर पहुंचे ग्रामीण ने मासूम पुत्री की कर दी थी हत्या अभियोजक ने बताया कि अदालत में इस मामले में कुल 05 गवाही कराई गई

Newswrap हिन्दुस्तान, हाजीपुरWed, 20 Aug 2025 08:38 PM
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मासूम की गला रेतकर हत्या मामले में एक दोषी करार

हाजीपुर। निज संवाददाता बिदुपुर थाने के कतुबपुर गांव में लगभग तीन साल पूर्व हुए विवाद में 05 वर्षीय मासूम बच्ची की हसुली से गला रेतकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बुधवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजीव रंजन सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त रतन कुमार को भादवि की धारा 302 के तहत मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या मामले में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 28 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खां ने पत्रकारों को दी।

उन्होंने बताया कि यह घटना बिदुपुर थाने के कुतुबपुर गांव में 23 मई 2023 को घटी थी। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत में इस मामले में कुल 05 गवाही कराई गई। साक्ष्य भी प्रदर्श किए गए। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में कुतुबपुर गांव के रतन कुमार के अलावा तीन अन्य को भी अभियुक्त बनाया गया था। मृतका 05 वर्षीय अनुष्का कुमारी के पिता शभ्भू कुमार ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया गया था कि रतन कुमार सहित कुल चार लोग शभ्भू कुमार के दरवाजा पर आकर मारपीट और हत्या की नीयत से विवाद किया। इस दौरान रतन कुमार ने शम्भू कुमार की 05 वर्षीय पुत्री को पकड़ कर हसुली से गला रेत कर हत्या कर दी।