बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई, तीन बाल श्रमिक मुक्त कराए गए

Mar 07, 2026 09:20 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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जंदाहा में श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर बाल श्रम उन्मूलन हेतु धावा दल ने छापेमारी की। दो प्रतिष्ठानों से तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। इन बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और नियोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई, तीन बाल श्रमिक मुक्त कराए गए

जंदाहा,संवाद सूत्र। श्रम संसाधन विभाग एवं डीएम वर्षा सिंह के निर्देश के आलोक में श्रम अधीक्षक वैशाली द्वारा बाल श्रम उन्मूलन को लेकर गठित धावा दल द्वारा शनिवार को जंदाहा बाजार स्थित दो प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर तीन बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। प्राप्त सूत्रों के अनुसार श्रम संसाधन विभाग की धावा दल ने जंदाहा बाजार स्थित मां अंबिका ट्रेडर्स किराना दुकान में छापेमारी कर वहां कार्यरत 12 वर्षीय बाल श्रमिक एवं 13 वर्षीय बाल श्रमिक को विमुक्त कराया है। इसी प्रकार धावा दल ने जंदाहा बाजार स्थित मुमताज शू हाउस में छापेमारी कर वहां कार्यरत 12 वर्षीय बाल श्रमिक को विमुक्त कराया है।

जानकारी के अनुसार 2 प्रतिष्ठानों से विमुक्त कराए गए तीनों बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित कर बाल गृह में रखे जाने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत गैरकानूनी है। बाल श्रमिकों से कार्य करने वाले व्यक्तियों को 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना एवं दो वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। जबकि योग्य बाल श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में 3000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक के बैंक खाते में राशि भेजना है। धावा दल में शामिल अधिकारियों से प्राप्त सूत्रों के अनुसार जांच में यह भी पाया गया है कि विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को नियोजक द्वारा न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही थी। बताया गया है कि नियोजकों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 समेत अन्य कानूनों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि बाल श्रम के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जंदाहा राजीव कुमार रंजन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चेहराकला अलख निरंजन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी महनार सोनाली प्रभा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भगवानपुर नेहा कुमारी एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सहदेई बुजुर्ग नीरज कुमार तथा जंदाहा थाना पुलिस मुख्य रूप से शामिल थे।

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