आर्म्स एक्ट में 03 साल कारवास की सजा
हाजीपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आर्म्स एक्ट के पांच साल पुराने मामले में दिलीप राम को तीन साल की करावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि अर्थदंड जमा नहीं किया गया, तो सजा की अवधि छह माह बढ़ जाएगी।

हाजीपुर । निज संवाददाता अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 13 शिव श्रुतिका ने आर्म्स एक्ट के पांच साल पुराने में मामले सुनवाई करते हुए शुक्रवार को तीन वर्षों की करावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर सजा की अवधि छह माह बढ़ जाएगी। सजा पाने वाला दिलीप राम बिदुपुर थाने के नावा नगर उत्तरी टोला का निवासी है। डीएम-एसपी के निर्देश पर आर्म्स एक्ट के कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए गठित कोषांग के पदाधिकारी बच्चन सिंह और कर्मियों ने इस कांड में अदालत को समय से साक्ष्य व गवाही करने में सहयोग किया।
कोषांग के कर्मी रंजीत कुमार ने बाताया कि इस संबंध में बिदुपुर थाने में आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी 2021 में दर्ज की गई थी।
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