बच्ची से दुष्कर्म में अभियुक्त दोषी करार
छह वर्षीया एक बच्ची के साथ रेप मामले के अभियुक्त मो. चांद के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद अदालत ने उसे दोषी करार...
छह वर्षीया एक बच्ची के साथ रेप मामले के अभियुक्त मो. चांद के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद अदालत ने उसे दोषी करार दिया। षष्टम् एडीजे सह पाक्सो के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। घटना के महज चार महीने चार दिनों के अंदर यह फैसला आया।
सरकार की ओर से मामले को कंडक्ट कर रहे पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बिदुपुर थाने के एक गांव में बच्ची के साथ यह घटना 22 अक्टूबर 2020 को शाम सात बजे तब हुई जब वह अपने दरवाजे पर खेल रही थी और माता-पिता घर पर नहीं थे।
खोजबीन के दौरान बच्ची के कराहने की आवाज आने पर घर वालों ने उसे अभियुक्त के घर ऊपरी भाग पर बेसुध पाया। उसे तत्काल निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बच्ची के पिता के बयान के आधार पर बिदुपुर थाने में घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। विशेष लोक अभियोजक ने इस मामले में सात साक्षियों को अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत ने भादवि की धारा 376 और पाक्सो की धारा 4 के तहत उसे दोषी करार दिया। सजा के बिन्दु पर पांच मार्च को सुनवाई होगी।