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अस्थायी कनेक्शन के लिए 10 पूजा समीतियों ने जमा किया शुल्क

नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एनबीपीडीसी) के हाजीपुर विद्युत प्रमंडल ने दुर्गापूजा पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन को अनिवार्य किया...

अस्थायी कनेक्शन के लिए 10 पूजा समीतियों ने जमा किया शुल्क
हिन्दुस्तान टीम,हाजीपुरWed, 28 Sep 2022 01:00 AM
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हाजीपुर, एक प्रतिनिधि

नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एनबीपीडीसी) के हाजीपुर विद्युत प्रमंडल ने दुर्गापूजा पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन को अनिवार्य किया है। पंडालों में अस्थायी कनेक्शन के लिए एनबीपीडीसी ने शुल्क तय कर दिया गया। यह जानकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता चंदन लाल ने दी। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग गैर कानूनी है और असुरक्षित भी है। इसलिए पंडालों में अस्थायी बिजली कनेक्शन लिए बिना विद्युत ऊर्जा का उपयोग पर संबंधित पूजा समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पूजा पंडालों में भव्य सजावट के लिए बिजली की खपत पूजा के दौरान अधिक होती है। पूजा शुरू होने के बाद सप्तमी से दसमी तक बिजली की खपत अधिक होती है। इसलिए विद्युत अभियंताओं को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी सूरत में पंडालों में अवैध रूप से बिजली नहीं जले। विद्युत कार्यपालक अभियंता चंदन लाल ने बताया कि संबंधित सेक्शन के कनीय विद्युत अभियंताओं को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पूजा पंडालों का सर्वे करें और पूजा-समिति को अस्थायी कनेक्शन लेने के लिए कहें।

सहायक विद्युत अभियंता जियाउल हक अंसारी ने बताया कि हाजीपुर विद्युत सब डिविजन के इलाके में 53 पूजा पंडाल हैं। सभी पूजा समिति के सदस्यों को अस्थायी कनेक्शन के लिए कहा गया है। मंगलवार को 10 पूजा समिति की ओर से अस्थायी कनेक्शन के लिए शुल्क जमा किया है, जिसमें 07 शहरी क्षेत्र के पूजा-पंडाल एवं 04 ग्रामीण इलाके की पूजा समिति की ओर शुल्क जमा किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान सभी पूजा समिति के सदस्यों से लोड के अनुरूप पंडाल में बिजली तार एवं बिजली उपकरण लगाने के लिए कहा गया है। पूजा पंडालों में अस्थायी कनेक्शन लगाने के पूर्व वायरिंग में लगे तार और विद्युत उपकरणों की जांच करके कनेक्शन लगाया जाएगा।

अस्थायी कनेक्शन के लिए शुल्क निर्धारित

उन्होंने बताया कि पूजा पंडाल में अस्थायी कनेक्शन के लिए शुल्क निर्धारित किया है, जिसमें एक किलोवाट लोड के अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने के लिए 1936 रुपए, दो किलोवाट 2738 रुपए, 03 किलोवाट 3616 रुपये, 04 किलोवाट 4488 रुपये, 05 किलोवाट 6868 रुपये, 06 किलोवाट 7774 रुपये, 07 किलोवाट 8679 रुपये, 08 किलोवाट 9585 रुपये, 10 किलोवाट 11 हजार 395 रुपये है। इसी तरह 100 किलोवाट तक के लिए अस्थायी कनेक्शन लगाने का शुल्क लगेगा। यह कनेक्शन तीन दिनों के लिए मान्य रहेगा।

जिला कंट्रोल रूम तीन शिफ्ट में करेगा कार्य

विद्युत कार्यपालक अभियंता चंदन लाल ने बताया कि हाजीपुर विद्युत प्रमंडल कार्यालय में जिला कंट्रोल रुम खोला गया है। जिला कंट्रोल रुम तीन शिफ्ट में यानि 24 घंटे खुला रहेगा। जिला कंट्रोल रूप से मोबाइल नंबर-9939494732 है। बिजली से संबंधित त्रुटियों के निराकरण के लिए इसी नंबर फोन करके सूचना दर्ज करा सकते हैं। सूचना मिलने के तुरंत बाद संबंधित इलाके के बिजली कामगार को विद्युत संबंधित गड़बड़ी को ठीक करने के लिए रवाना कर दिया जाएगा।

बिजली कामगार कंट्रोल रूम को सूचित

फॉल्ट मरम्मत के बाद बिजली कामगार कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम एवं चौक-चौराहों पर बिजली कामगारों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा संबंधित इलाके कनीय विद्युत अभियंता को फीडरों, एलटी लाइन एवं सप्लाई ट्रांसफार्मरों की पूरी जांच कर जरूरत के हिसाब से मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। फॉल्ट के निराकरण के लिए बिजली लाइन से सटे पेड़ों के डाल-डाली की कटाई-छटाई किया गया ताकि फॉल्ट न लगे।

बिजली कामगार फीडर वाइज प्रतिनियुक्ति

कनीय विद्युत अभियंता अनिल कुमार ने बताया कि दुर्गापूजा के दौरान निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए फीडर वाइज बिजली कामगारों की प्रतिनियुक्त किया गया है जिसमें एजाजुर रहमान एवं कुंदन कुमार को लालगंज फीडर एवं कोनहाराघाट, रमेश मिश्रा एवं राजेश कुमार को फीडर नंबर-06, अजय तिवारी, राजबल्लव कुमार को दिग्घी फीडर रेलवे ढाला के पश्चिमी भाग, रमेश मिश्रा एवं राजेश कुमार को दिग्घी फीडर ढाला के पूर्वी भाग में मेंटेनेंस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

विद्युत सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी

- विद्युतभार के अनुसार तार, केबल (आईएसआई मार्का) का इस्तेमाल करें।

- कटे छटे तारों का प्रयोग न करें।

- कट आउट फ्यूज में सही साईज का फ्यूज तार लगाएं एवं एमसीबी का उपयोग अवश्य करें।

- तारों के जोड़ पर इंसुलेटिंग टेप अवश्य लगाएं।

- जेनरेटर, स्विच बोर्ड, तार एवं अन्य बिजली उपकरणों को अनाधिकृत व्यक्ति की पहुंच से दूर रखें। आवश्यकतानुसार घेरा बनाएं।

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