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मैनेजर पर फोरम ने लगाया 2.19लाख रुपए का जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए महिंद्रा फाइनेंसियल लिमिटेड हाजीपुर के मैनेजर के खिलाफ 2.19 लाख रुपए का जुर्माना किया...

 मैनेजर पर फोरम ने लगाया 2.19लाख रुपए का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,गोपालगंजFri, 13 Jul 2018 07:20 PM
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जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए महिंद्रा फाइनेंसियल लिमिटेड हाजीपुर के मैनेजर के खिलाफ 2.19 लाख रुपए का जुर्माना किया है। कुचायकोट थाने के बलथरी गांव के छेदी साह की पत्नी पुष्पा देवी ने 6 लाख 78 हजार 758 रुपए में महिंद्रा फाइनेंसियल लिमिटेड हाजीपुर से फाइनेंस कराकर गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी खरीदते समय 7 मार्च 2007 को उन्होंने डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से 82 हजार 625 रुपए का भुगतान किया था। लेकिन कुल लोन की राशि मे से उक्त रुपए को नहीं घटाया गया। इसके अलावे 26 सितंबर 2009 को 12 हजार रुपए क़िस्त के रूप में जमा किया। उसे भी नहीं घटाया गया। पुनः 15 हजार 51रुपया बीमा का प्रीमियम दिया गया था। उसे भी एडजस्ट नहीं किया गया। तब उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने कंपनी के मैनेजर की सेवा में त्रुटि पाते हुए गाड़ी के बकाए में ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किए गए 82 हजार 625 रुपए और गाड़ी की क़िस्त के रूप में जमा किए गए 12 हजार रुपए को एडजस्ट करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बीमा के क़िस्त की 15 हजार 51 रुपए को भी एडजस्ट करने का निर्देश दिया। इसके अलावे आवेदिका को हुई शारीरिक,आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपए व मुकदमा खर्च के रूप में 10 हजार रुपए का भुगतान 45 दिनों के अंदर करने का भी निर्देश दिया।

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