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हत्या के मामले में मां-बेटे सहित तीन आरोपित दोषी करार

कोर्ट से को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गूंजन पाण्डेय के न्यायालय ने मां-बेटे सहित तीन आरोपितों को दोषी करार दिया। इस मामले में सजा के बिंदु पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार थावे...

हत्या के मामले में मां-बेटे सहित तीन आरोपित दोषी करार
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,गोपालगंजThu, 16 Sep 2021 11:30 PM
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कोर्ट से

- थावे थाने के उदंत राय के बंगरा गांव में हुई थी चाकू मारकर हत्या

- पांच साल पुराने मामले में दोषी करार हुए है तीनों नामजद आरोपित

गोपालगंज। विधि संवाददाता

थावे थाने के उदंत राय के बंगरा गांव में करीब पांच साल पूर्व चाकू मारकर युवक की हुई हत्या के मामले में गुरुवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गूंजन पाण्डेय के न्यायालय ने मां-बेटे सहित तीन आरोपितों को दोषी करार दिया। इस मामले में सजा के बिंदु पर 28 सितंबर को सुनवाई होगी। जानकारी के अनुसार थावे थाने के उदंत राय के बंगरा गांव के रघुनाथ भगत 28 जुलाई 2016 को घर से मवेशी को चराने के लिए गांव के बाहर जा रहे थे। इसी बीच इसी गांव के कुछ लोग उनसे उलझ गए। घटना की जानकारी होने के बाद रघुनाथ भगत के पुत्र जयप्रकाश भगत मौके पर पहुंचकर झगड़ा को समाप्त करा दिए। लेकिन कुछ ही देर के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने जयप्रकाश भगत पर चाकू व लाठी-डंडे से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर रघुनाथ भगत के बयान पर थावे थाने में कांड संख्या 95/2016 दर्ज कराई गई थी। इसमें में थावे थाना के उदंत राय के बंगरा गांव के रामटहल प्रसाद, छठिया देवी, काली देवी, लाली देवी व चंदन कुमार को नामजद आरोपित बनाया गया। इस मामले में रामटहल प्रसाद, छठिया देवी तथा काली देवी को छोड़कर शेष दो आरोपित फरार घोषित कर दिए गए। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले में तीन आरोपितों के विरुद्ध सत्र न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। इस बीच अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गूंजन पाण्डेय के न्यायालय ने रामटहल प्रसाद, उनकी मां छठिया देवी तथा बहन काली देवी को दोषी करार दिया। इस आपराधिक मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रमन चंद्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष से अशोक सिंह ने न्यायालय में बहस किया।

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