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विस चुनाव के उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा-जोखा देना अनिवार्य

विस चुनाव के उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा-जोखा देना अनिवार्य

संक्षेप:

विधानसभा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष करना है प्रस्तुत जिला निर्वाचन विभाग द्वारा लेखा-जोखा तैयार करने के लिए उम्मीदवारों व अभिकर्ताओं को दिया जाएगा...

Dec 05, 2025 10:39 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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गोपालगंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गोपालगंज जिले के सभी क्षेत्रों के प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा-जोखा देना अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा-जोखा प्रस्तुत करना है। इसके तहत जिले के बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे व हथुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-78 के तहत अपनी दैनिक व्यय लेखा पंजी, बिल ,वाउचर , सहायक दस्तावेजों के साथ एनेक्चर ई-2 के अनुसार शपथ-पत्र, सार विवरण भाग-I से IV तक और अनुसूची 1 से 11 तक एकनॉलेजमेंट के साथ दाखिल करना है।

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जिला निर्वाचन विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही को लेकर सभी उम्मीदवारों और उनके द्वारा नियुक्त निर्वाचन अभिकर्ताओं को आगामी आठ दिसंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आगामी 10 दिसंबर को शहर स्थित जिला पंचायत संसाधन केन्द्र गोपालगंज में लेखा समाधान के लिए बैठक की जाएगी। उक्त बैठक में निर्धारित समय से सभी अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं का भाग लेना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद सभी अभ्यर्थियों को लेखा रजिस्टर एवं अन्य निर्वाचन व्यय अनुश्रवण से संबंधित प्रतिवेदन अंतिम रूप से जांचोपरांत भारत निर्वाचन आयोग को भेजना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा लेखा जांच अंतिम रूप से नहीं जमा कराई जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और विधिसम्मत कार्रवाई की जाती है।