दहेज हत्या में पति,सास व ससुर को सश्रम आजीवन कारावास
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसूरत की कोर्ट ने दहेज हत्या के तीन साल पुराने मामले में दोषी पाते हुए पति, सास व ससुर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
गोपालगंज। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसूरत की कोर्ट ने दहेज हत्या के तीन साल पुराने मामले में दोषी पाते हुए पति, सास व ससुर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा व बचाव पक्ष से अधिवक्ता निखिल कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया। मांझागढ़ थाने के मंगुरहा गांव के द्वारिका सहनी की पुत्री रीना की शादी 16 अप्रैल 2016 को महम्मदपुर थाने के परसौनी गांव के किशोर सहनी के पुत्र जितेंद्र सहनी के साथ हुई थी। विदाई के बाद ससुराल जाने के बाद से ही रीना को घर की छत की ढलाई करने के लिए दहेज के रूप में 50 हजार रुपए मायके से मांग कर लाने के लिए दबाव दिया जाने लगा। मांग पूरी नहीं होने पर 9 फरवरी 2017 को उसकी हत्या कर शव गायब कर दिया गया। मामले में मृतका के पिता द्वारिका सहनी ने उसके पति जितेंद्र सहनी, ससुर किशोर सहनी और सास झगरी देवी के खिलाफ कांड दर्ज कराया था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से तीनों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।