सिधवलिया थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर कोर्ट ने लगाई रोक
एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने आदेश किया जारी केस डायरी और आपराधिक इतिहास नहीं भेजने को गंभीरता से लेते हुए एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने सिधवलिया थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी...
एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने आदेश किया जारी
केस डायरी व आपराधिक इतिहास कोर्ट को नहीं दिया
गोपालगंज। विधि संवाददाता । बार-बार निर्देश के बावजूद आरोपित का केस डायरी और आपराधिक इतिहास नहीं भेजने को गंभीरता से लेते हुए एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने सिधवलिया थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि सिधवलिया थाने के बलरा गांव के सुशील कुमार की कपड़े की दुकान बरहिमा मोड़ पर है। उनको जमीन खरीदनी थी। सुपौली गांव के विकास तिवारी तथा हरेंद्र तिवारी उनकी दुकान पर आए और सात लाख रुपए में डेढ़ कट्ठा जमीन खरीदने की बात तय हो गई। सुशील कुमार ने कई बार में 3 लाख 63 हजार रुपए का भुगतान भी कर दिया। शेष रुपए रजिस्ट्री के बाद देने की बात तय हुई थी। बाद में आरोपियों ने दूसरी महिला को खड़ा कराकर जमीन की रजिस्ट्री करा दी। आरोपितों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस डायरी और आरोपितों के आपराधिक इतिहास की मांग आईओ से की थी। लेकिन, उन्होंने केस डायरी तथा आपराधिक इतिहास नहीं भेजा। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने वेतन भुगतान पर रोक लगाई है।
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