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सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक पर 47 हजार रुपए का जुर्माना

जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाते हुए सहारा इंडिया की बथुआ बाजार शाखा के शाखा प्रबंधक के खिलाफ 47 हजार रुपए का जुर्माना किया...

सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक पर 47 हजार रुपए का जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,गोपालगंजTue, 10 Sep 2019 06:28 PM
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जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाते हुए सहारा इंडिया की बथुआ बाजार शाखा के शाखा प्रबंधक के खिलाफ 47 हजार रुपए का जुर्माना किया है। उचकागांव थाने के जगरनाथा गांव के चंद्रिका प्रसाद की पत्नी अनीता देवी सहारा इंडिया की बथुआ बाजार शाखा में पांच-पांच सौ रुपए महीने का दो रेकरिंग खोली थी। ब्याज सहित दोनों खातों में जमा राशि परिपक्वता पर 39 हजार रुपए मिलनी थी। लेकिन बार-बार दौड़ने के बाद भी शाखा प्रबंधक ने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया। तब उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने परिपक्वता तिथि से सात प्रतिशत ब्याज के साथ परिपक्व राशि 39 हजार का भुगतान एक माह के अंदर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 5 हजार रुपए व मुकदमा खर्च के लिए तीन हजार रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

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