सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक पर 45 हजार रुपए का जुर्माना
जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सहारा इंडिया की बथुआ बाजार शाखा के शाखा प्रबंधक पर जमा 45 हजार रुपए का जुर्माना किया...
जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाए जाने के बाद सहारा इंडिया की बथुआ बाजार शाखा के शाखा प्रबंधक पर जमा 45 हजार रुपए का जुर्माना किया है। फुलवरिया थाने के लाढ़पुर गांव के विनोद कुमार सिंह व उनकी पत्नी ने वर्ष 2007-08 में कुल 40 हजार रुपए सहारा इंडिया की बथुआ बाजार शाखा में जमा किए थे। लेकिन परिपक्वता पर उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया। तब उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने कुल जमा 40 हजार रुपए का भुगतान सात प्रतिशत ब्याज के साथ एक माह के अंदर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया।