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बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वालों पर कार्रवाई शुरू

- बिना परमिशन घर बनाने वालों को भेज रहा नोटिसरी शुरू कर दी है। बिना स्वीकृति व नक्शा पास कराए मकान बनाने से एक तरफ नगर परिषद को राजस्व का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ नक्शा के अनुरूप मकान नहीं बनाए...

बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वालों पर कार्रवाई शुरू
Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजSat, 3 Aug 2024 06:15 PM
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- बिना परमिशन घर बनाने वालों को भेज रहा नोटिस
- नगर में सैकड़ों मकान बनाए गए बिना नक्शा पास कराए

बरौली। एक संवाददाता

नगर क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए भवनों का निर्माण कराने वालों पर अब गाज गिरेगी। नप ने ऐसे मकान व मकान मालिकों को चिह्नित कर नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। बिना स्वीकृति व नक्शा पास कराए मकान बनाने से एक तरफ नगर परिषद को राजस्व का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ नक्शा के अनुरूप मकान नहीं बनाए जाने के कारण गलियां या सड़कें संकीर्ण हो रही हैं। बताया जाता है कि नगर परिषद द्वारा नक्शा पास कराने से पहले स्थलीय जांच होती है। भवन निर्माण के बाद भी भौतिक सत्यापन करना होता है। ताकि पता किया जा सके की नक्शे के अनुरूप भवन का निर्माण हुआ है या नहीं। नगर क्षेत्र में नक्शा पास करने के दौरान पुराने मोहल्ले में सड़क की चौड़ाई छह फीट होने पर मकान स्वामी को तीन-तीन फीट जमीन छोड़कर मकान बनाना है। ताकि सड़क की चौड़ाई 12 फीट हो। नए क्षेत्र में 10 फीट की गली या सड़क रहने पर मकान स्वामी को पांच-पांच फीट जमीन छोड़कर ही मकान बनाना है। नाला निकालने के लिए भी जगह को छोड़नी होती है। लेकिन, नक्शा पास कराने के बाद भी लोग सड़क से सटा कर ही मकान बना लेते हैं। जिससे गलियां या सड़क काफी संकीर्ण हो जाती हैं। बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण पर गृहस्वामियों से दो हजार प्रति वर्ग मीटर से जुर्माना की राशि वसूली जाती है। जबकि नक्शे के अनुरूप मकान नहीं बनाने पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

वर्जन

नगर निगम क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए भवनों का निर्माण नहीं कराना है। वही नक्शे के अनुरूप भी मकान का निर्माण कराना है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है।

ज्योति कुमार श्रीवास्तव, ईओ, नप बरौली

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