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बिना फिटनेश प्रमाण पत्र व बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के परिचालित वाहनों की अब खैर नहीं

जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना फिटनेश प्रमाण पत्र व बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के परिचालित किये जाने वाले ऑटो व अन्य वाहनों की अब खैर रही...

बिना फिटनेश प्रमाण पत्र व बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के परिचालित वाहनों की अब खैर नहीं
हिन्दुस्तान टीम,गयाWed, 01 Dec 2021 05:50 PM
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जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना फिटनेश प्रमाण पत्र व बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के परिचालित किये जाने वाले ऑटो व अन्य वाहनों की अब खैर रही है। जिला परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत

जिले के शहरी व प्रखण्ड क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालित होने वाले वाहनों की विशेष जांच की जाएगी। अभियान की सफल बनाने के उद्देश्य को लेकर बुधवार को जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जांच अभियान पर विशेष निर्णय लिया गया। जांच अभियान के लिए विभाग द्वारा विशेष टीम गठित किया गया है। डीटीओ विकास कुमार व एमवीआई अजय कुमार खुद टीम का नेतृत्व करेंगे। बताया गया कि बिना फिटनेश व प्रदूषण प्रमाण पत्र का वाहन परिचालित होना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माने की वसूली की जाएगी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि जिले में प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला परिवहन विभाग काफी चौकस हो गई है। बिना फिटनेश व बिना प्रदूषण जांच कराए वाहनों का परिचालन से प्रदूषण दूषित होने का खतरा बना रहता है। जिले में करीब 10 हजार से ज्यादा ऑटो का परिचालन हो रहा है। इसके अलावे बड़ी संख्या में छोटे व बड़े वाहनों के अलावे बाइक का भी धड़ल्ले से परिचालन जारी है। बिना प्रदूषण जांच वाहनों सहित बिना फिटनेश जांच के भी वाहन सड़कों पर दौड़ रही है। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला परिवहन विभाग ने कमर कस ली है।

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