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बहू की हत्या मामले में सास दोषी

बहू की हत्या मामले में सास दोषी

 बहू की हत्या मामले में सास दोषी
हिन्दुस्तान टीम,गयाThu, 07 Jun 2018 06:51 PM
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दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-टू की अदालत ने 21 साल बाद गुरुवार को विधवा सास शांति देवी को दोषी करार दिया है। जबकि साक्ष्य के अभाव में उसके देवर पांडेय कृष्णा प्रसाद को रिहा कर दिया गया। इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई 11 जून को को निर्धारित की गयी है। एफटीसी-टू कामेश्वर नाथ राय की अदालत में उसके विधवा सास शांति देवी एवं उसके देवर पांडेय कृष्णा प्रसाद के खिलाफ संज्ञान लिया गया था।

एफटीसी-टू ने मृतका के देवर पांडेय कृष्णा प्रसाद को रिहा कर दिया। जबकि इस मामले में उसके पति अजित कुमार सिन्हा फरार घोषित किए गए हैं। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. मजिज अहमद मुनेरी एवं बचाव पक्ष की ओर से वकील एसडीएन सिंह बहस कर रहे थे।

ससुराल परिवार पर बेबी को जलाकर मारने का आरोप

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार भोजपुर (आरा) के उदवंत नगर थाने के बेलाउर निवासी रामजी लाल की लड़की नीलम कुमारी की शादी 25 फरवरी 1988 को गया जिले के शेरघाटी थाने के जोगापुर निवासी पांडेय दिवाकर प्रसाद के पुत्र अजित कुमार सिन्हा के साथ हुई थी। कुछ साल बाद लड़के के परिजन ने बाइक और नगद राशि की मांग करने लगा था। नहीं देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था । बाद में 13 सितंबर 1997 को उसे जलाकर मार दिया गया और बिना सूचना दिये लाश का जला दिया था। एक पोस्टकार्ड के माध्यम से घटना की जानकारी मिली थी। इस मामले में लड़की के पिता रामजी लाल ने शेरघाटी थाने में उसके पति अजित कुमार सिन्हा, देवर पांडेय कृष्णा प्रसाद और सास शांति देवी के खिलाफ जलाकर मारने का मामला दर्ज कराया था।

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