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सीतामढ़ी के एसीजेएम पर जानलेवा हमले में अभियुक्त की जमानत खारिज

सीतामढ़ी के एसीजेएम पर जानलेवा हमले में अभियुक्त की जमानत खारिज

सीतामढ़ी के एसीजेएम पर जानलेवा हमले में अभियुक्त की जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,गयाWed, 30 May 2018 10:16 PM
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सीतामढ़ी के एसीजेएम पर जानलेवा हमले के मामले में एडीजे-वन कृष्ण बिहारी पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मुख्य अभियुक्त शशांक शेखर देव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बताते चले कि मुख्य अभियुक्त 18 अप्रैल से सेंट्रल जेल में बंद है।एपीपी ने कौशलेंद्र शरण ने बताया कि 16 अप्रैल 2018 की रात गया-पटना पैसेंजर ट्रेन में एसीजेएम प्रशांत कुमार झा अपने परिवार के साथ गया से पटना जा रहे थे। सीट को लेकर बराबर हॉल के पास एसीजेएम एवं कई युवकों के साथ नोकझोंक हुई। उसके बाद युवकों ने उनके साथ जमकर मारपीट की थी और उनके मोबाइल को छीन लिया था। उन्होंने कहा कि मखदुमपुर स्टेशन पर उन्हें उठाकर फेंकने की कोशिश की गयी। जख्मी एसीजेएम को जहानाबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसीजेएम पीके झा ने उसी दिन जहानाबाद रेल थाने में 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अभियुक्तों के खिलाफ भादवि 307, 379, 504, 323, 341, 147, 148, 149 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के दौरान अप्राथमिकी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट सूत्रों ने बताया कि जहानाबाद रेल थाने की पुलिस ने18 अप्रैल को मखदुमपुर थाने के ब्रह्मर्षि नगर मखदुमपुर से शशांक शेखर देव एवं उनका भांजा सूरज कुमार उर्फ यथदेव को गिरफ्तार किया था।

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