सोना लूट मामले में एसएचओ को मिली जमानत
गया जी, हिन्दुस्तान संवाददाता। ट्रेन में यात्रा के दौरान कोरियर यात्री से सोना लूट कांड

ट्रेन में यात्रा के दौरान कोरियर यात्री से सोना लूट कांड मामले में निलंबित रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की जमानत पर प्रधान जिला जज के समक्ष शनिवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्रधान जिला जज मदन किशोर कौशिक ने निलंबित गया रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को जमानत दी। प्रधान जिला जज के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से वकील नीरज कुमार ने अपना पक्ष रखा है। केस डायरी पर बहस करते हुए सरकारी अधिवक्ता ने भी अपनी पक्ष रखा। गौरतलब है कि इससे पहले रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की जमानत की याचिका अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से खारिज की जा चुकी थी।
तत्पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में निलंबित थानाध्यक्ष की जमानत याचिका दाखिल की गई थी। बताते चले की निलंबित रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह 31 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में गया केंद्रीय कारा में है। इसमें निलंबित रेल थानाध्यक्ष व रेल थाना के चार सिपाही तथा दो और लोग मोहम्मद परवेज व सीताराम उर्फ अमन शर्मा को नामजद आरोपी बनाया गया है और सभी फरार अभियुक्त पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 21 नवंबर को यात्री धनंजय शाश्वत से सोना छीन लिए जानेसोना लूट काण्ड मामले में जमानत पर सुनवाई हुई।

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