कॉलेजों के संबंधन के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य
कॉलेजों के नव संबंधन, संबंधन विस्तार या स्थाई संबंध हेतु राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रस्ताव अपलोड करना...
बोधगया। निज संवाददाता
बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधन की संगत धारा एवं राज्यपाल सचिवालय बिहार द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में कॉलेजों के नव संबंधन, संबंधन विस्तार या स्थाई संबंध हेतु राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रस्ताव अपलोड करना होगा। उक्त आशय की अधिसूचना कार्यकारी कुलसचिव प्रो दीपक कुमार द्वारा शनिवार को जारी की गई। उक्त जानकारी जन संपर्क अधिकारी डॉ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दी।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिन महाविद्यालयों के द्वारा 15 सितंबर तक आवेदन जमा किया गया है, उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि अपना आवेदन 3 दिनों के अंदर विश्वविद्यालय कार्यालय से वापस लेकर उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें। यदि उनके द्वारा राज्य सरकार के पोर्टल पर प्रस्ताव अपलोड नहीं किया जाता है तो प्रस्ताव निष्प्रभावी माना जाएगा।