आयकर: समय पर सही तरीके से एसएफटी 61 दाखिल करें
आयकर: समय पर सही तरीके से एसएफटी 61 दाखिल करें आयकर: समय पर सही तरीके से एसएफटी 61 दाखिल करें
आयकर के नए नियमों की जानकारी देने के लिए स्थानीय जिला अवर निबंधन कार्यालय में शुक्रवार को प्रशिक्षण व जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयकर निदेशक (आसूचना व आपराधिक अन्वेषण) के निर्देश पर पटना से आए आयकर अधिकारियों ने ‘प्रारंभ’ (पालिसी रिफॉर्म्स एंड रेस्पोंसिबल एक्शन फॉर विकसित भारत) के बारे में बताया। एसएफटी. दाखिल करने के साथ-साथ इ-वेरिफिकेशन स्कीम-2021 के संबंध में नए आयकर अधिनियम-2025 व आयकर नियम- 2026 हुए बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक किया। आयकर आधिकारी (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण) देवाशीष कुमार भारती ने बताया कि 31 मई तक एसएफटी (स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन) 61 ए दाखिल करे दें।
31 मई अंतिम तिथि है। बिना गली के एसएफटी दाखिल करने से आयकर निर्धारती को एआईएस की सही जानकारी प्राप्त होती है। इससे आयकर विवरणी भरने में सहूलियत होती है। कहा कि एसएफटी 61, 61 ए व 61 बी को सही तरीके से समय पर दाखिल करना है। प्रॉपटी लेन-देन, गिफ्ट, व्जाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में पैन या फार्म 60 का अनिवार्य रूप से दस्तावेज देना है। कहा कि इसके अलावा इन फॉर्म्स व अधिनियम में नए आयकर अधिनियम -2025 के में आए बदलाव के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में जिला अवर निबंधक सुमेश्वर कुमार, अवर निबंधक (टिकारी) चंद्रकांता कुमारी, धर्मेंद्र कुमार व अन्य कमचारी शामिल रहे। जिला अवर निबंधक सुमेश्वर कुमार ने बताया कि आयकर अधिनियम-2025 व आयकर नियम- 2026 हुए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। जमीन की खरीद-बिक्री में नए नियम की जानकारी लाभकारी होगा। शुरुआत में आईटीओ देवाशीष भारती ने कार्यक्रम की रूपरेखा व आयकर निरीक्षक कृष्णदेव साहनी ने विस्तार से जानकारी उपलब्ध करायी।
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