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जीएसटी रिटर्न में समय की अनदेखी पड़ेगी भारी

शेरघाटी में हुई कार्यशाला में जेसी ने कहा, शेरघाटी में गुरुवार को हुई व्यापारियों की कार्यशाला में गया स्थित वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर नंदकिशोर राज ने यह बात...

जीएसटी रिटर्न में समय की अनदेखी पड़ेगी भारी
हिन्दुस्तान टीम,गयाThu, 25 Oct 2018 08:37 PM
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जीएसटी नम्बर लेने वाले व्यापारियों ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने में समय की अनदेखी की तो उन्हें ऊंचे ब्याज के साथ जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। शेरघाटी में गुरुवार को हुई व्यापारियों की कार्यशाला में गया स्थित वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर नंदकिशोर राज ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गया जिले में जीएसटी के तहत निबंधित दस हजार व्यापारियों में से पांच हजार व्यापारियों ने छह महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे व्यापारी जुर्माने की जद में आ सकते हैं। पूर्वनिर्धारित यह कार्यशाला शहर के एक सिनेमा हॉल के परिसर में की गई थी। चेम्बर ऑफ कामर्स की स्थानीय शाखा के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में प्रमुख व्यापारियों को बुलाया गया था। बैठक के बाद संयुक्त आयुक्त ने बताया कि जीएसटी के तहत निश्चित समयसीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते 31 अक्तूबर तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यापारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राज्यीय व्यापार करने वाले व्यापारियों द्वारा ई-वे बिल के लिए पासवर्ड प्राप्त करने को भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि पचास हजार रुपये से ज्यादा की खरीद-फरोख्त करने वाले व्यापारियों के लिए ई-वे बिल जरूरी है। कार्यशाला में सहायक कमिश्नर आशीष रंजन के अलावा चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष चंद्रभानु गुप्त, राजू अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, विनय अग्रवाल और विनोद गुप्ता आदि मौजूद थे।

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