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फर्टिलाईजर कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

गया निज संवाददाता उर्वरक कम्पनी यारा फर्टिलाइजर के विरूद्ध जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा...

फर्टिलाईजर कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज
हिन्दुस्तान टीम,गयाTue, 03 Aug 2021 11:00 PM
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गया निज संवाददाता

उर्वरक कम्पनी यारा फर्टिलाइजर के विरूद्ध जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो द्वारा चन्दौती थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। यारा फर्टीलाईजर कम्पनी के द्वारा जिले में यूरिया की आपूर्ति न कर यूरिया के साथ अन्य उत्पाद जिंक आदि लेने को बाध्य किया जाता है। मेसर्स सत्यप्रकाश इन्टरप्राईजेज से इस संबंध में लिखित आवेदन प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। ज्ञातव्य हो कि उर्वरकों में जीरों टॉलरेंस की नीति अपनायी जा रही है। इसके तहत किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री कराने का प्रयास किया जा रहा है। परन्तु उर्वरक कम्पनियों के द्वारा गया जिले में उर्वरकों विशेषकर यूरिया की आपूर्ति में भारी कमी कर दी गयी है। माह जुलाई में 8735 मिट्रिक टन यूरिया आपूर्ति के लक्ष्य के विरूद्ध उर्वरक कम्पनियों के द्वारा मात्र 3386 में॰ टन ही यूरिया की आपूर्ति की गयी। इससे अगस्त महीनें में यूरिया की किल्लत हो सकती है। इतना ही नहीं कुछ कम्पनियों के द्वारा यूरिया की आपूर्ति के लिए अन्य उत्पादों जिंक, जाइम आदि का क्रय करना अनिवार्य कर दिया गया है। यारा कम्पनी के द्वारा मेसर्स सत्यप्रकाश इन्टरप्राईजेज को जिंक, जाईम आदि अन्य उत्पाद नहीं लेने पर यूरिया की आपूर्ति नहीं की गयी। इस प्रकार जीरो टालरेंस नीति को असफल बनाने, जिलों में यूरिया का कृत्रिम अभाव पैदा करने तथा अन्य उत्पाद आदि खरीदने को मजबूर करने के आरोप में स्थानीय चन्दौती थाना में यारा फर्टिलाईजर कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

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