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मिर्जागालिब कॉलेज के अवैध निर्माण को तोड़ने का फरमान

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मिर्जागालिब कॉलेज के अवैध निर्माण को तोड़ने का फरमान
हिन्दुस्तान टीम,गयाFri, 03 Dec 2021 06:20 PM
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गया। हिन्दुस्तान संवाददाता

शहर के मिर्जागालिब कॉलेज द्वारा बनाए जा रहे नए भवन को नगर निगम ने स्वयं तोड़कर हटाने का आदेश दिया है। बताया गया कि नगर निगम द्वारा स्वीकृत प्लान से विचलन कर किए गए निर्माण को स्वयं तोड़कर हटाने का निगम द्वारा फरमान जारी किया गया है। इस संबंध में नगर आयुक्त सावन कुमार ने मिर्जागालिब कॉलेज के सचिव को पत्र लिखा है। लिखे पत्र में बताया गया कि शहर के वार्ड संख्या 32 के प्लॉट संख्या 4820 व 4821 स्थित भवन के पारित नक्शा प्लान संख्या 65/9-10 की अवधि समाप्त होने के उपरांत निर्माण प्रारंभ किए जाने के विरूद्ध कनीय व सहायक अभियंता ने तीन नोटिस दी थी। तीसरी नोटिस 26 जून 2021 को दी गयी थी।

साथ ही संबंधित थाना को भी अवैध निर्माण पर रोक लगाने को सूचित किया गया था। नगर आयुक्त द्वारा लिखे पत्र में बताया गया कि वादी द्वारा कार्यालय में स्वीकृत नक्शा समर्पित किया गया। इसका स्वीकृत प्लान के स्थलीय जांच कर कनीय व सहायक अभियंता को अर्थदंड लगाते हुए स्वीकृत प्लान से विचलन कर किए गए निर्माण को तोड़कर हटाने के लिए प्रतिवेदन दिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वीकृत प्लान से हटकर किये गये निर्माण को जल्द हटाने की कार्रवाई की जायेगी। अनाधिकृत निर्माण को बल पूर्वक हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने कहा

विभाग द्वारा जारी नक्शा के अनुसार भवन का निर्माण नहीं किया गया है। इस भवन का निर्माण अवैध है। इसे तोड़ने का भी आदेश पारित कर दिया गया है। निगम ने इसे तोड़ने के लिए प्रशासन से पुलिस बल की मांग की है। अवैध निर्मित भवन को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

सावन कुमार, नगर निगम आयुक्त, गया नगर निगम।

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