
बीएसएनएल के 1325 बकायादारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार का नोटिस
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश पर 13 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बीएसएनएल ने जरूरतमंद उपभोक्ताओं के लिए लंबित विपत्रों पर 50 फीसदी विशेष छूट की घोषणा की है। गया के मुख्य लेखा अधिकारी...
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश पर 13 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बीएसएनएल ने अपने जरूरतमंद उपभोक्ताओं का लंबित विपत्रों का निपटारा में 50 फीसदी विशेष छूट की घोषणा की है। बीएसएनएल गया के मुख्य लेखा अधिकारी सह आंतरिक वित्तीय सलाहकार राजीव रंजन दफ्तुआर ने बताया कि बीएसएनएल से संबंधित जरूरतमंद उपभोगताओं को लंबित विपत्रों का निपटारा में विशेष छूट के लिए 13 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यवहार न्यायालय गया, शेरघाटी दाउदनगर, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं अरवल कोर्ट के प्रागण में निर्धारित तिथि को 10:30 बजे आकर राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होंगे उन्हें नियमानुसार अधिकतम 50 फीसदी तक छूट का लाभ दिया जाएगा।
गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा सहित पांच जिलों को मिलाकर गया परिचालन क्षेत्र में करीब 1325 बकायादारों को 83.74 लाख बकाया वसूली के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उन्हें एफआईआर और आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सकारात्मक रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत में आने और अपनी बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। जिन उपभोक्ताओं को नोटिस मिला है या जिन पर बीएसएनएल लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल, डब्ल्यूएलएल, वाईमैक्स या एफटीटीएच बिल का बकाया है वे 50 फीसदी तक की विशेष छूट के साथ मामले का निष्पादन कर दिया जाएगा।

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