बोधगया सेक्स रैकेट मामले में आठ की जमानत याचिका खारिज
बोधगया सेक्स रैकेट मामले में शुक्रवार को आठ अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी मुख्य न्यायिक...
बोधगया सेक्स रैकेट मामले में शुक्रवार को आठ अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गायत्री कुमारी की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए अभियुक्त अमर कुमार, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, गुलशन कुमार ,शुभम कुमार, अब्दुल कलाम ,कृष्ण कुमार पांडे एवं शुभम कुमार की जमानत याचिका खारिज की है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी डॉ. आलोक कुमार हिमांशु ने जमानत याचिका पर बहस की। जिला अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले में दोनों लड़कियों ने धारा 164 के तहत यह बयान दिया था कि नौकरी का झांसा देकर उसको वहां बुलाया गया था और एक कमरे में बंद कर दिया गया था। जिला अभियोजन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि यह मामला अनैतिक देह व्यापार के साथ-साथ मानव व्यापार का भी प्रतीत होता है। इस मामले के दो अन्य अभियुक्त राजा ठाकुर एवं मुकेश कुमार उर्फ सुरेश ठाकुर की जमानत याचिका पर बहस नहीं हो सकी है।