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छात्रा से यौन शोषण में शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज

इंटर की नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण मामले में शुक्रवार को गया के पॉक्सो कोर्ट ने रामगढ़ (झारखंड) के आरोपित शिक्षक लक्षमण प्रसाद की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर...

छात्रा से यौन शोषण में शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान टीम,गयाFri, 14 Dec 2018 08:21 PM
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इंटर की नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण मामले में शुक्रवार को गया के पॉक्सो कोर्ट ने रामगढ़ (झारखंड) के आरोपित शिक्षक लक्षमण प्रसाद की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मानपुर प्रखंड क्षेत्र के सीबीएसई स्कूल में तीन साल पहले 12वीं क्लास की नाबालिग छात्रा का एक शिक्षक ने यौन शोषण किया गया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था। शिक्षक उसी स्कूल में गेम्स टीचर था।पीड़िता की मां ने 23 अप्रैल 2015 को महिला थाना कांड संख्या 10/15 में टीचर लक्षमण प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी में उक्त शिक्षक को झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के मांडू थाने के बंजी गांव निवासी स्व. दीपचंद साव का पुत्र बताया गया है। बचाव पक्ष के वकील फिरोज आलम की ओर से शिक्षक की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम के स्पेशल कोर्ट में 16 नवंबर को दाखिल की गयी थी। पॉक्सो कोर्ट ने केस डायरी की मांग की थी। पीड़िता का धारा 164 के तहत दर्ज बयान के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के एडीजे प्रथम कृष्ण बिहारी पांडेय ने उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक कैसर शर्फुद्दीन एवं बचाव पक्ष की ओर से वकील फिरोज आलम बहस कर रहे थे।

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