रंगदारी मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा
गया। बुनियादगंज थाना कांड संख्या 13 /2013 से संबंधित रंगदारी वसूली व जान से मारने की धमकी के मामले में शुक्रवार को विशेष कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को...

गया। बुनियादगंज थाना कांड संख्या 13 /2013 से संबंधित रंगदारी वसूली व जान से मारने की धमकी के मामले में शुक्रवार को विशेष कोर्ट ने दोषी अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई। दोषी अभियुक्त शंकर प्रसाद बुनियादगंज थाना के शेखा विगहा गांव का रहने वाला है। अनुसूचित जाति- जनजाति की अदालत ने दोषी अभियुक्त शंकर प्रसाद को तीन साल की सजा सुनाई। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने बताया कि शिकायतकर्ता बुनियादगंज थाना के शेखा बीघा निवासी प्रह्लाद पासवान ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपने प्राथमिकी में कहा कि 10 फरवरी 2013 को देवी स्थान से घर लौट रहे थे तो रास्ते में तीन लड़कों ने रोककर उनके साथ गाली गलौज की बीस हजार रुपये रंगदारी की मांग की है, नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी। इस मामले में विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी अभियुक्त शंकर यादव को तीन साल की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही हुई।