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घर में आग लगाने के आरोप में आरोपित को छह साल की सजा

घर में आग लगाने के आरोप में आरोपित को छह साल की सजा

घर में आग लगाने के आरोप में आरोपित को छह साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,गयाWed, 23 Oct 2019 06:01 PM
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आग लगाने के मामले में एडीजे-तीन की अदालत ने 17 साल बाद बुधवार को दोषी किशोरी यादव को छह साल की सजा सुनायी है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नीमचक बथानी अनुमंडल अंतर्गत अतरी थाने के चहल मुडेरा गांव में कपिल यादव एवं किशोरी यादव के बीच गली के लिए जगह छोड़ने को लेकर विवाद चल रहा था। कपिल यादव के फुस के घर में चार नवंबर 2002 को आग लगा दी गयी थी और आग बुझाने के दौरान फायरिंग भी की गयी थी। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति द्वारा अतरी थाने में अभियुक्त किशोरी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

सरकार की ओर से 12 एवं बचाव पक्ष की ओर दो गवाहों की गवाही करायी गयी। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद एडीजे-तीन आरती कुमारी सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया था। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक परवेज शाहिन एवं बचाव पक्ष की ओर से वकील विनोद कुमार बहस कर रहे थे।

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