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Hindi Newsबिहार न्यूज़Gang rape with 13 year old girl in Darbhanga Bihar by 4 accused now threating

बिहार में 13 साल की लड़की से 4 बदमाशों ने किया गैंगरेप, अब केस उठाने के लिए दे रहे धमकी

पीड़िता गरीब परिवार की है और उस दिन घास काटने खेत की ओर गई थी। वहीं पर चार बदमाशों उसे पकड़ लिया। सब मिलकर उसे घसीटकर सुनसान बगीचे में ले गये। वहां सभी ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तानFri, 9 Aug 2024 03:15 AM
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बिहार के दरभंगा में 13 वर्षीया किशोरी के साथ चार बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना गत छह अगस्त की बतायी जा रही है। इस घटना में किशोरी बुरी तरह जख्मी हो गयी। पहले उसे स्थानीय पीएचसी ले जाया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बड़गांव थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है। जांच में जुटी पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को दबोच लिया जाएगा। आरोपी काफी दबंग हैं और पीड़ित परिवार पर केस उठाने के लिए दबाव बना रहे हैं।

बड़गांव थाने के दारोगा मिथिलेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है। थानाध्यक्ष का कहना है कि पीड़िता गरीब परिवार की है और उस दिन घास काटने खेत की ओर गई थी। वहीं पर चार बदमाशों उसे पकड़ लिया। सब मिलकर उसे घसीटकर सुनसान बगीचे में ले गये। वहां सभी ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। चार लोगों द्वारा रेप करने से वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। थानेदार ने बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जल्द कांड का उद्भेदन कर आरोपियों को पकड़ लेगी।

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उधर, जख्मी किशोरी के माता-पिता ने बताया कि आरोपित काफी रसूखदार हैं। वे हम लोगों पर लड़की का बयान बदलवाने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। वे लोग अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं, गांव के लोग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस संबंध में पूछे जाने पर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ.अशोक कुमार ने कहा कि पीड़िता का प्राथमिक उपचार कराने के बाद पुलिस उसे अपने साथ ले गयी है।

दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार

पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में सिमरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी असगर अली को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। इस मामले में आरोपित के विरुद्ध सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें आरोपित को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी करार दिया गया है। आरोप है कि तीन मई 2014 को सात वर्षीया बच्ची खेत में खीरा की फसल की रखवाली कर रही थी। तभी आरोपित आया और उसे खरही में ले जाकर दुष्कर्म किया। वहां दो और लड़के खड़े थे। पीड़िता के दादा उसे लेकर सरपंच के पास गये। पीड़िता द्वारा आरोपित का हुलिया बताने पर जब लड़कों को बुलाया गया तो बच्ची ने आरोपित को पहचान लिया। इस घटना की प्राथमिकी चार मई 2014 को दर्ज की गई। दो किशोरों का मामला किशोर न्याय बोर्ड, दरभंगा में भेज दिया गया।

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