
थानेदार पर जुर्माना, 2 सिपाही पर कार्रवाई का आदेश; रेप केस में कोर्ट की सख्ती से हड़कंप
संक्षेप: विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर तीन दिनों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कार्रवाई और कठोर होगी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट के आदेश पर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित संजय साह को गिरफ्तार नहीं करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने औराई थानेदार पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में जमा कराई जाएगी। कोर्ट के आदेश को दबा कर रखने के आरोपी दो पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कराने का भी आदेश दिया या है।

दरअसल इस कांड में तलब किए जाने पर बुधवार को औराई थानाध्यक्ष विशेष कोर्ट के समक्ष पेश हुए। उन्होंने आरोपित के विरुद्ध इश्तेहार जारी करने को लेकर विशेष कोर्ट में अर्जी दाखिल की। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें तीन दिनों के अंदर आरोपित को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।
मुजफ्फरपुर के औराई थाना के एक गांव में नौ नवंबर 2022 को झाड़-फूंक के बहाने 16 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। मामले में उसकी मां ने संजय साह के विरुद्ध सात दिसंबर 2022 को औराई थाने में एफआईआर कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपों को असत्य करार देते हुए विशेष कोर्ट ने 30 जून 2023 को अंतिम प्रपत्र दाखिल कर दिया। इसके विरुद्ध पीड़िता की मां ने कोर्ट में अर्जी दी। इसकी सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य व प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाते हुए संज्ञान लिया। आरोपित संजय साह के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी किया था। इस वारंट को एसपी ऑफिस की अभियोजन शाखा में दबा दिया गया। इसके बाद विशेष कोर्ट ने दोबारा वारंट जारी किया था।
अब विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर तीन दिनों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कार्रवाई और कठोर होगी। कोर्ट के सख्त आदेश पर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा है।





