Khan Sir News: क्या गिरफ्तार होंगे खान सर? FIR के बाद पटना कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील, जानिए अब क्या होगा

लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Khan Sir News: खान सर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है। फैजल खान की तरफ से उनके वकीलों द्वारा दायर की गई इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। 

Khan Sir News: क्या गिरफ्तार होंगे खान सर? FIR के बाद पटना कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील, जानिए अब क्या होगा

Khan Sir News: खान सर हत्या के प्रयास और आर्म्स ऐक्ट के केस में अरेस्ट तो नहीं हुए लेकिन इधर खान सर के वकीलों की तरफ से पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दायर कर दी गई। शनिवार को ही फैजल खान उर्फ खान सर के वकीलों ने कहा था कि वो जल्द ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। खान सर की याचिका पर अब मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने कहा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और आगे का फैसला अदालत तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होगा। जाहिर है गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर अब कोर्ट की शरण में हैं और यह अग्रिम जमानत यायिका अरेस्ट होने से बचने के लिए उनका अंतिम दांव भी माना जा रहा है। अब मंगलवार को कोर्ट की सुनवाई पर सभी नजरें रहेंगी।

खान सर पर एक वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया था। यह वायरल वीडियो 2 जून का बताया गया था। इस वायरल वीडियो में दो गार्ड खान सर के कोचिंग सेंटर में फायरिंग करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पटना पुलिस खान सर के खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट पर पहुंची थी। पुलिस ने पहले दोनों गार्डों को हिरासत में लिया था और फिर कदमकुआं थाने की पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया था।

बाद में यह पता चला था कि दोनों ही गार्डों ने पुलिस की पूछताछ में फायरिंग की बात कबूल की थी। इतना ही नहीं इन दोनों गार्डों ने यह भी कबूल किया था कि उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। इसके बाद खान सर पर हत्या का प्रयास और आर्म्स ऐक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने पुलिस की जांच में सहयोग करने की बात कही थी। लेकिन केस दर्ज होने के कुछ समय बाद खान सर खुद लापता हो गए। अब तक पुलिस खान सर को नहीं तलाश पाई है।

खान सर की गिरफ्तारी की मांग और ज्ञान बिंदू जी.एस. एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था। खान सर को गिरफ्तार करने को लेकर पुलिस पर भी काफी दबाव रहा है। खान सर की तलाश में पुलिस उनके कोचिंग सेंटर पर भी गई थी लेकिन खान सर वहां नहीं मिले थे। यह भी खबर आ रही थी कि खान सर कोर्ट में सरेंडर भी कर सकते हैं लेकिन खान सर ने ऐसा नहीं किया।

खान सर पर किन धाराओं में दर्ज है FIR?

अब आप यह समझिए कि किन खान सर जो कानूनी शिकंजा कसा है उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। फैजल खान उर्फ खान पर संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। खान पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत केस दर्ज है। यह धारा किसी की हत्या करने के प्रयास से जुड़ी हुई है। जानबूझकर किसी की हत्या की कोशिश करने के आरोपी पर यह धारा लगाई जाती है। इसमें आरोपी पर अगर दोष साबित हो जाता है तो दोषी को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

खान सर पर हत्या के प्रयास के अलावा आर्म्स ऐक्ट में भी केस दर्ज है। आर्म्स एक्ट की धारा 25(9), 27 और 35 के तहत FIR दर्ज कराया गया है। इसमें धारा 25(9) सार्वजनिक जगहों पर हथियारों के इस्तेमाल या गलत तरीके से प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल की जेल हो सकती है। आर्म्स ऐक्ट की ही धारा 27 खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की जेल हो सकती है।

वकील का दावा- फंसाने की रची गई साजिश

इस पूरे प्रकरण को लेकर खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर पहले कह चुके हैं कि फैजल खान को फंसाने की कोशिश की गई है और इसके लिए साजिश रची गई। वकील अरविंद कुमार मउआर ने कहा था कि पटना के मुसल्लहपुर इलाके में खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट के गेट पर हुई वारदात के बाद खान कोचिंग सेंटर की तरफ से दूसरे संस्थान के निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया था।

जिसके बाद बदला लेने के लिए विरोधी पक्ष ने भी उनपर प्राथमिकी दर्ज करवा दी थी। आत्मरक्षा के लिए हवाई फायर करने वाले गार्डों के साथ खान सर का नाम भी डाल दिया गया था। वकील ने कहा था कि जमानत मिलना या नहीं मिलना न्यायालय पर निर्भर है, लेकिन ध्यान से देखने पर खान सर के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और जानबूझ कर उन्हें फंसाने के लिए FIR में नाम डाला गया है।

2 जून को क्या हुआ था

यह पूरा मामला 2 जून की रात खान ग्लोबल इंस्टीच्यूट पर हुए हमले और तोड़फोड़ से शुरू हुआ था। इस दौरान एक गार्ड की जमकर पिटाई भी की गई थी। हमले की रात मीडिया के सामने खान सर ने कहा था कि उन्होंने 8-10 फायरिंग की आवाज खुद सुनी थी। खान सर ने अपने कोचिंग सेंटर के पास ही स्थित एक अन्य कोचिंक सेंटर ज्ञान बिंदु जी.एस.एकेडमी पर इस हमले का आरोप लगाया था और कहा था कि छात्रों से कम फीस वसूलने की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही थीं। हालांकि, अगले दिन खान सर फायरिंग वाली बात से मुकर गए थे। इसके बाद खान कोचिंग सेंटर की तरफ से ज्ञान बिंदु एकेडमी पर केस दर्ज कराए जाने के बााद पुलिस ने ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद को जल्द ही अरेस्ट भी कर लिया था।

लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब 2 गार्ड के फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और फिर धीरे-धीरे खान सर खुद इस पूरे प्रकरण में उलझते चले गए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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