भभूआ नगर परिषद अध्यक्ष पर चुनाव आयोग का बड़ा ऐक्शन, हटाने का आदेश; झूठ बोलकर बुरे फंसे

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आयोग के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी जैनेन्द्र ने आरोप लगाया है कि विकास तिवारी चार बच्चे हैं, जिनमें से कम-से-कम एक की जन्मतिथि 4अप्रैल 2008 के बाद की है।

भभूआ नगर परिषद अध्यक्ष पर चुनाव आयोग का बड़ा ऐक्शन, हटाने का आदेश; झूठ बोलकर बुरे फंसे

Bihar News: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने भभुआ नगर परिषद के मुख्य पार्षद विकास कुमार तिवारी को अयोग्य घोषित कर उन्हें उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया है। आयोग ने यह कार्रवाई बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 18(1)(एम) के तहत की है, जिसमें 04 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान है। पूर्व मुख्य पार्षद जैनेन्द्र कुमार आर्य ने आयोग में वाद दर्ज कर विकास तिवारी पर संतान की उम्र छुपाने का आरोप लगाया है।

आयोग के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी जैनेन्द्र ने आरोप लगाया है कि विकास तिवारी को चार संतान हैं, जिनमें से कम-से-कम एक की जन्मतिथि 4अप्रैल 2008 के बाद की है। जांच के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों, विद्यालय के दस्तावेजों और जन्मतिथि संबंधी प्रमाणों के आधार पर यह तथ्य पुष्ट हुआ कि तिवारी के तीन संतानों का जन्म उक्त तिथि के बाद हुआ है। आयोग ने पाया कि चुनाव के दरम्यान नामांकन पत्र में इस महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया तथा शपथ पत्र में भ्रामक विवरण दिया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया गया।

जैनेंद्र आर्य

उपलब्ध साक्ष्यों में मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड और अन्य आधिकारिक दस्तावेज शामिल थे, जिन्हें वश्विसनीय मानते हुए आयोग ने प्रतिवादी के तर्क को अस्वीकार कर दिया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जन्मतिथि के संबंध में प्रस्तुत प्रमाणों का खंडन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया, जिससे आरोप और मजबूत हो गए। आदेश में कहा गया है कि विकास तिवारी अब मुख्य पार्षद पद के लिए अयोग्य हैं और उनका पद रिक्त माना जाएगा।

आयोग ने डीएम को दिया निर्देश

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले में झूठा हलफनामा देने और तथ्य छुपाने के आरोप में विधि सम्मत कार्रवाई सुनश्चिति करें तथा चार सप्ताह के भीतर आयोग को रिपोर्ट सौंपें। इस फैसले के बाद नगर परिषद भभुआ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब रक्ति पद पर नए चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।

क्या बोले अधिकारी?

राज्य नर्विाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के आलोक में मुख्य पार्षद विकास कुमार तिवारी को पदमुक्त करने से संबंधित पत्र जारी किया गया है। तथ्य छुपाकर हल्फनामा दायर करने के आरोप में मुख्य पार्षद के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।- मनोज कुमार पवन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कैमूर

क्या बोले विकास तिवारी?

बिहार राज्य नर्विाचन आयोग ने गलत आदेश दिया है। मैंने उच्च न्यायालय में पहले से अपील दायर की है। न्यायालय इस गलत आदेश से अवगत कराकर अपील में इसे मेंशन कराया जाएगा। -विकास तिवारी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद, भभुआ

(भभुआ से दीपक पांडेय की रिपोर्ट)

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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