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दरभंगा जिले में दुकानें खुलने की अवधि निर्धारित

दरभंगा | निज संवाददाता बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा निर्गत आदेश के आलोक...

दरभंगा जिले में दुकानें खुलने की अवधि निर्धारित
हिन्दुस्तान टीम,दरभंगाWed, 16 Jun 2021 04:31 AM
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दरभंगा | निज संवाददाता

बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिला अंतर्गत निषेधाज्ञा 16 से 22 जून तक जारी की है। इसके अनुसार सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पांच बजे अपराह्न तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। अपवाद में आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। सभी कार्यालय प्रधान द्वारा उपयोग निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर सुबह छह से शाम छह बजे तक खुलेंगे। श्रेणी वन (सोमवार, बुधवार, और शुक्रवार) को खुलने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कपड़े व रेडिमेड वस्त्र, बर्तन, सोना-चांदी, स्पोर्ट्स, खेलकूद सामग्री, ड्राई-क्लीनर्स, जूता-चप्पल, निर्माण सामग्री भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सैलून, पार्लर एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में ना हो को शामिल किया गया है। वहीं, श्रेणी टू (मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार) को खुलने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रिकल गूड्स (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, वर्क्स शॉप, गैरेज, सर्विसेज सेंटर, हाई सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब, लुब्रिकेन्ट (मोटर वाहन, मोटरसाईिकल, स्कूटर मरम्मत सहित), वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र, साईिकल, साईिकल मरम्मत की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी एवं सौंदर्य प्रसाधन की दुकान को शामिल किया गया है। अपवाद में बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यालय/गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम - घूम कर बिक्री, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, अवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रात: छह से शाम छह बजे तक खुलेंगी। रविवार को उपरोक्त सभी दुकानें बंद रहेंगी। दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का अनुपालन किया जाएग।

जिले के शिक्षण संस्थान पहले की तरह रहेंगे बंद:

सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रात: सौ से रात्रि नौ बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। जिले में रात्रि आठ बजे से प्रात: पांच बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा।

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