ताजपुर सीओ के वेतन भुगतान पर लगी रोक
ताजपुर प्रखंड के कस्बे आहर एवं हरिशंकरपुर मौजा के सरकारी भूमि की मापी कर अतिक्रमण हटाने संबंंधित प्रतिवेदन नहीं भेजना ताजपुर सीओ को महंगा पड़ गया। प्रतिवेदन नहीं देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए...
ताजपुर प्रखंड के कस्बे आहर एवं हरिशंकरपुर मौजा के सरकारी भूमि की मापी कर अतिक्रमण हटाने संबंंधित प्रतिवेदन नहीं भेजना ताजपुर सीओ को महंगा पड़ गया। प्रतिवेदन नहीं देने के मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर समाहर्ता के आदेशानुसार ताजपुर के सीओ का वेतन भुगतान तब तक रोक दिया गया है, जबतक वांछित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता। जानकारी के अनुसार ताजपुर एनएच 28 एवं एसएच 49 के कस्बे आहर एवं हरिशंकरपुर मौजा से सरकारी भूमि की मापी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश ताजपुर सीओ को दिया गया था। लेकिन उक्त कार्रवाई से संबंधित काई प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस मामले में जिला जन शिकायत कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी ने ताजपुर सीओ को पत्र भेजकर स्पष्ट कहा है कि वांछित प्रतिवेदन नहीं भेजने से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है। यह सरकारी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता है। इसलिये अपर समाहर्ता के आदेशानुसार आपके वेतन भुगतान रोक दिया गया है।