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एसएसपी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को बहादुरपुर पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामले में हथकड़ी लगाकर न्यायालय इजलास में लाने और एससी-एसटी एक्ट...

एसएसपी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश
हिन्दुस्तान टीम,दरभंगाSat, 11 Jan 2020 12:24 AM
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प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने शुक्रवार को बहादुरपुर पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामले में हथकड़ी लगाकर न्यायालय इजलास में लाने और एससी-एसटी एक्ट में वर्णित अपराध की धाराओं के विपरीत अपने ढंग से अपराध की धारा में कांड दर्ज करने के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायाधीश ने इस मामले में एसएसपी को अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई कर कृत कार्रवाई के प्रतिवेदन के साथ 13 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। श्री अग्रवाल की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि उक्त मामले को लेकर सदर पुलिस उपाधीक्षक को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।

अदालत ने आदेश के बावजूद सदर पुलिस उपाधीक्षक अदालत में उपस्थित नहीं हुए जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है। विदित हो कि बहादुरपुर थाना कांड संख्या 560/2019 के अनुसंधानकर्ता ने थाना क्षेत्र के बल्लोपुर गांव निवासी मो. मुमताज को गिरफ्तार कर हथकड़ी के साथ न्यायालय इजलास में लेकर उपस्थित कराया था। साथ ही थानाध्यक्ष बहादुरपुर ने उक्त मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को भी नहीं दी जो उच्चतम न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन है। अदालत ने उक्त आदेश की प्रति बिहार के पुलिस महानिदेशक को भी भेजने का आदेश दिया है।

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