Hindi NewsBihar NewsDarbhanga NewsMurder Conviction in Patori Five Found Guilty in Ram Kripal Chaudhary Case
हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच को ठहराया दोषी

हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच को ठहराया दोषी

संक्षेप:

लहेरियासराय में अपर सत्र न्यायाधीश ने राम कृपाल चौधरी की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। यह हत्या 31 वर्ष पहले भूमि विवाद के चलते हुई थी। अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही प्रस्तुत की और न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोषियों को सजा के लिए 31 जनवरी की तारीख निर्धारित की।

Jan 05, 2026 11:51 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, दरभंगा
share Share
Follow Us on

लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सोमवार को विशनपुर थाना क्षेत्र के पटोरी निवासी राम कृपाल चौधरी उर्फ कपल चौधरी की हत्या के मामले मेंं मोमिन हाशमी, अंजर हाशमी उर्फ अंजर हुसैन, अम्बर इमाम हाशमी, कौशर इमाम हाशमी तथा राजा हाशमी को दफा 302, 307 व 149 भादवि तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। इस मामले के पलटा मुकदमा विशनपुर थाना कांड संख्या 57/94 सत्र वाद संख्या 395/98 के आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है। मामले में अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा। श्रीमती झा के अनुसार 31 वर्ष चार महीना व 28 दिन पूर्व विशनपुर थाना क्षेत्र के पटोरी-बसंत गांव में भूमि विवाद हुआ था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसमें राम कृपाल चौधरी उर्फ कपल चौधरी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर विशनपुर थाने में इस अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों की गवाही हुई। बचाव पक्ष की ओर से भी साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों व प्रदर्शों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी करार दिया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी तारीख निर्धारित की।