Hindi NewsBihar NewsDarbhanga NewsLife Imprisonment for Man Convicted of Wife s Murder in Bihar
हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

संक्षेप:

लहेरियासराय में अपर सत्र न्यायाधीश ने रमण कुमार चौधरी को पत्नी रिंकी चौधरी की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। हत्या का मामला 25 जुलाई 2021 को दर्ज हुआ था, जिसमें...

Aug 09, 2025 02:22 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, दरभंगा
share Share
Follow Us on

लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश दशम ने पत्नी की हत्या के मामले में सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर बैंकर्स कॉलोनी निवासी रमण कुमार चौधरी उर्फ बबलू कुमार चौधरी को शुक्रवार को दफा 302 के तहत उम्रकैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष से एपीपी दिलीप कुमार साह ने बहस की। श्री साह के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध नेहरा थाना क्षेत्र के इम्ब्राहिमपुर निवासी नूनू मिश्रा ने अपनी पुत्री रिंकी चौधरी को लोहे की खंती से सिर पर मारकर जख्मी कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए 25 जुलाई 2021 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतका की शादी घटना से 15 वर्ष पूर्व अभियुक्त के साथ हुई थी। उसे एक लड़का व एक लड़की भी है। हत्या के संबंध में मृतका की ससुराल के लोगों ने ही उसके पिता को सूचना दी थी। अभियुक्त के विरुद्ध 11 अप्रैल 2022 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन की ओर से नौ गवाहों ने गवाही दी।