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एएसआई की हत्या के आरोपित पुजारी को आजीवन कारावास

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय ने बुधवार को लहेरियासराय में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार की हत्या मामले में लहेरियासराय बस स्टैंड स्थित बजरंग बली मंदिर के पुजारी मुजफ्फरपुर...

एएसआई की हत्या के आरोपित पुजारी को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,दरभंगाThu, 31 May 2018 12:20 AM
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चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय ने बुधवार को लहेरियासराय में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार की हत्या मामले में लहेरियासराय बस स्टैंड स्थित बजरंग बली मंदिर के पुजारी मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र जारंग निवासी विपिन सिंह को दफा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास, दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दो वर्ष की सश्रम कैद की सजा भुगतनी होगी।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नसीरूद्दीन हैदर एवं एपीपी मो. सलाउद्दीन ने बहस की। श्री हैदर के अनुसार पुजारी विपिन सिंह 15 जनवरी 2015 को पुलिस अधिकारी के आवास सरकारी क्वार्टर में शौच के लिए गया जिसका उक्त पुलिस अधिकारी ने विरोध किया था। जिस पर आक्रोश में आकर अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी विजय कुमार के सीना में छुरा मारकर हत्या कर दी।

हत्या की घटना को लेकर तत्कालीन यातायात सहायक अवर निरीक्षक वरूण कुमार ने लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में 17 अगस्त 2016 को आरोप गठन किया गया। जिसमें अभियुक्त स्वयं को निर्दोष बताया था। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों ने गवाही दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने स्वयं मामले में पहल कर रहे थे।

अभियुक्त घटना के दिन से ही न्यायायिक हिरासत में है। उसकी गिरफ्तारी 15 जनवरी 2015 को ही की गयी थी। हत्या में उपयोग किये जाने वाले खून लगा छुरा भी तत्काल बरामद कर ली गयी थी। पुलिस ने एफएसएल की टीम ने हत्या के कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सघन पड़ताल साक्ष्य उपलब्ध किया था। जिसे न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय सारे साक्ष्यों एवं सुनवाई के बाद 26 मई को अभियुक्त को दफा 302 भादवि के तहत दोषी करार दिया था। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 30 मई तारीख निर्धारित की गयी।

इधर, सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए बुधवार को दिन के 10:30 बजे आधा दर्जन पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में एएसआई की हत्या के अभियुक्त को न्यायालय में लाया गया। दोनों पक्ष की ओर से सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद उपर्युक्त सजा सुनाई गयी। वहीं अभियुक्त घटना के दिन से ही लगातार जेल में है।

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