ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहार दरभंगाप्रधानाचार्यों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश

प्रधानाचार्यों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से बार-बार समारित करने के बावजूद कुछ कॉलेजों से अब तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में मांगी गई जानकारियां विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हो सकी हैं। राज्य...

प्रधानाचार्यों के खिलाफ एफआईआर का निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,दरभंगाMon, 21 Jan 2019 04:33 PM
ऐप पर पढ़ें

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से बार-बार समारित करने के बावजूद कुछ कॉलेजों से अब तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में मांगी गई जानकारियां विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हो सकी हैं। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपेक्षित जानकारियां विहित प्रपत्र में नहीं देने वाले प्रधानाचार्यों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया है।

मालूम हो कि कन्या उत्थान योजना के तहत संचालित बालिका (स्नातक) योजना अंतर्गत 25 अप्रैल 2018 तक स्नातक पास बालिकाओं के बैंक खाते में सरकार की ओर से प्रोत्साहन के रूप में 25 हजार रुपये जमा किया जाना है। विश्वविद्यालय ने विभिन्न अंगीभूत एवं संबद्ध कालेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक इसके संबंध में जानकारियां मांगी थी। कुछ कॉलेजों ने बार-बार स्मारित किये जाने के बाद भी जानकारियां विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराई हैं।

विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रो. रतन कुमार चौधरी ने ऐसे कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को फिर पत्र लिखकर अंतत: 21 जनवरी तक जानकारियां मांगी है। प्रो. चौधरी ने प्रधानाचार्यों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री बालिका उत्थान (स्नातक) योजना से सम्बन्धित एक्सेल शीट, सॉफ्ट कॉपी में मांगी गई 12 बिन्दुओं की विवरणी आपके महाविद्यालयें से अद्यतन अप्राप्त है। यदि अभी तक आपने अपने महाविद्यालयों से विवरणी जमा नहीं की है तो 21 जनवरी तक निश्चित रूप से कार्यालय में जमा कर दें। यदि आपने जमा कर दिया है तो कार्यालय से संपर्क करें।

राज्य सरकार ने 18 जनवरी को हुई बालिका उत्थान योजना के नोडल पदाधिकारियों की बैठक में समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया था कि जिन महाविद्यालयों ने विवरणी जमा नहीं किया है उनके विरुद्ध एफआईआर कराई जाएगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें